Delhi Excise scam: AAP नेता Manish Sisodia की जमानत याचिका पर CBI को Delhi High Court का नोटिस
नई दिल्ली: Delhi High Court ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए है. Delhi High Court 20 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने दिल्ली आबकारी पुलिस घोटाले मामले में CBI द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है.
याचिका में CBI की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत देने से इंकार करने के फैसले को चुनौती दी गई है.
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सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, इस मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और मोहित माथुर ने अदालत के समक्ष निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी तथा इस तथ्य पर जोर दिया कि मामले के अन्य आरोपियों को या तो गिरफ्तार नहीं किया गया या उन्हें जमानत दे दी गई है।
कृष्णन ने कहा, यह याचिका नियमित जमानत के लिए है। मेरे अलावा सभी को जमानत मिल चुकी है।’’ सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील अनुपम एस. शर्मा ने मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। अदालत ने एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले को अब 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है।