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सामाजिक कार्यकर्ता Teesta Setalvad को Supreme Court से मिली नियमित जमानत

Teesta Setalvad Granted Bail by Supreme Court

उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी। जानिए डिटेल में...

Written By Ananya Srivastava | Published : July 19, 2023 5:27 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मामले में आरोप-पत्र दायर किया गया है, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देते हुए गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया।

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सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों से निपटने के लिए गुजरात राज्य और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित रूप से बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज साजिश मामले में जमानत दे दी है।

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी आर गवई (Justice BR Gavai), न्यायाधीश ए एस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) और न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) की विशेष पीठ ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुआया है।

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Gujarat HC के ऑर्डर पर SC की टिप्पणी

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता को जमानत देते हुए यह कहा कि यदि न्यायाधीश की टिप्पणी पर गौर किया जाए तो किसी भी जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले फैसला नहीं किया जा सकता, जब तक कि आरोपपत्र आदि को 226 या 32 के तहत चुनौती न दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के लिए 'विकृत' (Perverse) शब्द का इस्तेमाल किया है और इसी के चलते तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका को अनुमति देते हुए गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर खारिज कर दिया।

तीस्ता को मिली थी अंतरिम जमानत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ को इस मामले में सितंबर, 2022 में उच्चताम न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी और इसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी नियमित जमानत हेतु याचिका को खारिज कर दिया था।

यह याचिका फिर उच्चताम न्यायालय में दायर की गई और पीठ के खंडित फैसले के बाद एक विशेष पीठ ने पहले तीस्ता सीतलवाड़ को सात दिन की अंतरिम जमानत दी जिसे फिर बाद में आज यानी 19 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।