Advertisement

सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह से चार विशेष बेंच का होगा गठन- सीजेआई

सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने पिछले दो सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए कई बदलाव किए है. अब सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील, भूमि अधिग्रहण, कर, मोटर दुर्घटना मामलों के लिए स्पेशल बेंचो का गठन होगा.

Written By Nizam Kantaliya | Published : November 23, 2022 7:27 AM IST

नई दिल्ली, देश की सर्वोच्च अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह से चार नई स्पेशल पीठों का गठन किया जाएगा. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी है. सीजेआई ने कहा कि आपराधिक अपील, भूमि अधिग्रहण, कर, मोटर दुर्घटना मामलों की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह से सुप्रीम कोर्ट में चार स्पेशल बेंचो का गठन किया जाएगा.

चार स्पेशल बेंच का गठन

देश की सर्वोच्च अदालत में टैक्स से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से स्पेशल बेंच की मांग की जाती रही हैं. लेकिन पूर्व में इन मामलों की तादाद एक सीमित संख्या तक ही थी. लेकिन पिछले कुछ सालों में सर्वोच्च अदालत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से जुड़े मुकदमों की बाढ़ सी आ गयी हैं. सर्वोच्च अदालत में पेडेंसी में इन मुकदमों की भी एक बड़ी संख्या शामिल हैं.

Advertisement

CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने इन मामलों की सुनवाई को लेकर गठित की जाने वाली स्पेशल बेंच की जानकारी देते हुए कहा कि 'अगले सप्ताह से बुधवार और गुरुवार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बिक्री कर मामलों से जुड़ी विशेष पीठ सुनवाई करेगी.

Also Read

More News

जस्टिस सूर्यकांत करेंगे अध्यक्षता

सीजेआई ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद और मामलों की सुनवाई के लिए भी स्पेशल बेंच गठन की बात कही हैं. सीजेआई के अनुसार इस स्पेशल बेंच की अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत करेंगे.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 1 नवंबर 2022 को कुल पेंडिंग केसों की संख्या 69,781 थी. कुल मुकदमों में भी आधे मुकदमे आपराधिक अपील, भूमि अधिग्रहण, कर और मोटर दुर्घटना से जुड़े मामले हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में चार स्पेशल बेंचो के गठन से पेंडिंग केसों की सुनवाई में तेजी आएगी.

10—10 याचिकाए

गौरतलब है पिछले सप्ताह ही सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने सुनवाई के लिए एक नई व्यवस्था का भी ऐलान किया था. जिसके तहत सभी बेंच को रोजाना 10 ट्रांसफर मामले और 10 जमानत याचिकाओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई करने की व्यवस्था की गयी है.

सीजेआई की अध्यक्षता में हुई पहली फूल कोर्ट की बैठक में ये निर्णय लिया गया था. सीजेआई ने इसके जरिए शीतकालीन अवकाश से पहले ऐसे मामलों के निस्तारण की बात कही थी.

ऑटोमेटिक सूचीबद्ध

इससे पूर्व 10 नवंबर को ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में केसों को ऑटोमेटिक सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी परदीवाला के साथ बेंच में बैठे थे, इस दौरान उन्होने कहा कि नए मामलों को सुनवाई के लिए ऑटोमेटिक ही सूचीबद्ध किया जाएगा.