किसी को धमकी देने पर भी होती है जेल, जानिए क्या कहती है आईपीसी की धारा 503
नई दिल्ली: हमारे देश के कानून के अनुसार किसी को धमकी देना भी अपराध है. अगर ये धमकी किसी के जीवन से जुड़ी है तो इसके लिए आपको आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी.आईए जानते है धमकी से जुड़े कानून को.
अगर आप किसी को बार—बार खतरनाक धमकी दे रहे हैं, तो सावधान हो जाइए की धमकी आप पर ही भारी पड़ सकती है. ऐसी धमकी देने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. हमारे देश के कानून के अनुसार किसी को भी आपराधिक धमकी देना एक दंडनीय अपराध है.ये एक अपराध माना गया है जिसके लिए धमकी देने वाले को अपराधी मानकर उसे सजा दी जाती है.
क्या है कानून में प्रावधान
हमारे देश के कानून के अनुसार आईपीसी आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल करने वाला एक वास्तविक कानून है. जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने की, उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की धमकी देता है. तो वह आपराधिक धमकी के लिए जिम्मेदार माना जाएगा.
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सजा के साथ जुर्माना भी
IPC की धारा 503 के तहत आप धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं. जिसके बाद धमकी देने वाले को दो साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा एक भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है. कई बार दोनो सजा धमकी देने वाले व्यक्ति को दी जा सकती है.
जान से मारने की धमकी
किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने को लेकर धमकी देना एक संज्ञेय अपराध है. आप किसी को जान से मारने की धमकी देते है और वह पुलिस में इसकी शिकायत करता है तो अगर शिकायतकर्ता पुलिस के समक्ष ये साबित करने में सफल हो जाता है कि धमकी देने वाले से आपकी जान को खतरा है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है.
7 साल तक की जेल
IPC की धारा 506 के तहत अगर धमकी जान से मारने की दी जाती है तो भी अपराध माना जाएगा. जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है अगर वो पुलिस में कंप्लेंट करता है. तो इसके बाद मजिस्ट्रेट को इस मामले की कॉपी दी जाती है और फिर धमकी देने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है. इसके लिए धमकी देने वाले को सात साल तक की जेल हो सकती है.