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PF ऑनलाइन withdrawal की प्रक्रिया क्या है? कैसे निकाले अपना फण्ड- जानिये विस्तार से

EPF Withdrawal के लिए Form 19 और Pension Withdraw के लिए Form 10C भरना होता है. अगर आपने न्यूनतम 6 महीने से लेकर अधिकतम 9.5 सालों तक कहीं अपनी सर्विस दी है तो ही आप Pension Withdraw कर सकते है.

Written By My Lord Team | Published : March 26, 2023 5:48 AM IST

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि (Employee’s Provident Fund -EPF) एक कर्मचारी की मासिक सेविंग्स स्कीम है जिसका वह रिटायरमेंट के बाद एक वित्तीय सुरक्षा के प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत कर्मचारी तथा उसका Employer दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते है और कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद वह राशि ब्याज के साथ मिल जाती है।

आपको बता दे की कर्मचारी भविष्य निधि के तहत हर महीने सरकारी या निजी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन से 12 प्रतिशत पैसे कट कर जमा होते हैं और ऐसे कर्मचारियों के जॉब छोड़ने के बाद या रिटायर होने के बाद ये पैसे उन्हे वापस मिल जाते हैं. EPF अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज मिलता है.

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हर वो संगठन जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो ऐसे में हर कर्मचारी के वेतन से 12 प्रतिशत की राशि उसकी सैलरी से PF में कटेंगे. वहीं अगर कर्मचारी किसी ऐसे संगठन में काम कर रहा है जिसमें 20 से भी कम लोग काम कर रहे है तो ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि के तहत 10 प्रतिशत उनके वेतन से पैसे जमा होंगे.

यह EPF राशि क्योंकि कर्मचारी के काम करने के दौरान उसकी सैलरी से हर महीने कटती है इसलिए यह पैसा कर्मचारी के रिटायरमेंट, इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में निकाल जा सकता है। हम अब चर्चा करेंगे कि PF को ऑनलाइन कैसे Withdraw किया जाता है.

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PF ऑनलाइन withdrawal प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको UAN Portal पर जाना होगा. उसके बाद UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए Captcha दर्ज कर लें और लॉगिन पर क्लिक कर लें.
  • इसके बाद मैनेज पर क्लिक करें जिसके बाद एक लिस्ट Drop-Down लिस्ट खुल जाएगी. इसमें KYC पर क्लिक कर दें.
  •  इसके बाद आपके सामने आपके बैंक खाते, पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देने के लिए एक पेज खुल जाएगा. ध्यान रहे कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का PF Portal पर वेरीफाई होना जरूरी है.
  • आपका नाम और आपकी जन्मतिथि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड पर एक समान होनी चाहिए.अगर दोनों की जानकारी में अंतर रहा तो आप PF Withdrawal नहीं कर पाएंगे.
  • अगर आपके नाम या Date of Birth या पैन कार्ड या आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती है तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सही करवा सकते हैं.
  •  अपने द्वारा दी गई जानकारी को जांचने के बाद आगे बढ़े और अपने पुराने या वर्तमान Employer को बताकर उसके डिजिटल सिग्नेचर से इसको वेरीफाई जरूर करवाए.
  •  यहां जो बैंक KYC सबसे ऊपर दिखेगी उसको ही EPFO द्वारा चयनित किया जाएगा. ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टेटस के रूप में वहां पर आपको “N/A” दिखाई दे सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी KYC आपके Employer द्वारा Unverified है. इसलिए आप अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते है.
  •  होम स्क्रीन पर जांच कर लें आपके द्वारा आधार कार्ड की दी गई जानकारी “Verified(Demographic)” के रूप में दिखती है या नहीं. अगर नहीं तो आप अपने PF को Withdraw नहीं करवा पाएंगे. इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो और आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए. इस प्रक्रिया में आपके पास एक OTP आएगा इसलिए ऐसा होना जरूरी है.
  • अगर आपका EPF बैलेंस 50,000 रुपये से अधिक है या आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आपकी PAN KYC का होना बहुत जरूरी है. नहीं तो आपके EPF Withdrawal पर 33% डिडक्शन लगेगा और जिसमें TDS Refund भी नहीं होता है. इतना ही नहीं आपकी ऑनलाइन PF Withdrawal Request भी रिजेक्ट कर दी जाएगी.
  • एक बार आपकी सारी जानकारी वेरीफाई होने के बाद Online Services पर क्लिक करें जिससे आपके सामने एक और Drop-Down मेनू ओपन होगा. जिसमे आपको Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करना है.
  •  इसके निचे जाकर यह देख लें कि आपकी Date Of Exit वहां दी गई है या नहीं. अगर यह नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि या तो आप अभी भी काम कर रहे हैं या फिर आपके Employer ने इसको अब तक अपडेट नहीं किया है. अपडेट नहीं होने के कारण आपका Claim रिजेक्ट हो सकता है. यह कम से कम 2 महीने पहले की हो जाना चाहिए तभी Withdrawal हो पाएगा.
  • सारी जानकारी की जांच करने के बाद अपने बैंक अकाउंट के अंतिम 4 डिजिट दर्ज करके इसे वेरीफाई कर लें.
  • यहां पर आपके पास एक नया Form-15G भरने का विकल्प भी मौजूद होगा. यह तभी मान्य होगा जब आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और आपकी PF अमाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा है और आप TDS Deduction से बचना चाहते है.
  • आपके वर्तमान एड्रेस की अच्छे से जांच कर ले क्योंकि आपको इसी पर EPF Correspondence मिलेगा.
  • EPF Withdrawal के लिए Form 19 और Pension Withdraw के लिए Form 10C भरना होता है. अगर आपने न्यूनतम 6 महीने से लेकर अधिकतम 9.5 सालों तक कहीं अपनी सर्विस दी है तो ही आप Pension Withdraw कर सकते है.
  • सारी जानकारी वेरीफाई होने के बाद Online Services पर क्लिक करें जिससे आपके सामने एक ओर Drop-Down मेनू आएगा. जिसमे आपको CLAIM FORM पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपके द्वारा दी गई सारी डिटेल्स दिखेगी. सभी जानकारी को जांचने के बाद PROCEED FOR ONLINE CLAIM पर क्लिक कर लें जिससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा.
  • I WANT TO APPLY FOR के टैब में आप जो क्लेम करवाना चाहते है उसका चयन करें. आपको ये विकल्प मिलेंगे : Form 31 – PF के Partial Withdrawal के लिए, Form 19 – PF के Complete Withdrawal के लिए, Form 10C – EPF के Withdrawal के लिए.
  • अगर किसी कर्मचारी को अपनी वर्तमान नौकरी करते हुए 6 महीनों से कम समय हुआ है या अभी भी वर्तमान नौकरी कर रहा है तो उसके लिए केवल Form 31 ही उपलब्ध रहेगा.
  • आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. इसको दर्ज करें और SUBMIT पर कर दें.
  • फॉर्म भरने के बाद आपको Reference Number सहित एक Confirmation Copy मिलेगी जिसका उपयोग करके आप अपने क्लेम की स्टेटस का पता लगा सकते है.