बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने की क्या है प्रक्रिया? जानिए आर्म्स एक्ट के तहत प्रावधान
अनन्या श्रीवास्तव
भारत में कोई भी नागरिक बिना अनुज्ञापत्र (Licence) के बंदूक नहीं रख सकता है क्योंकि गन लाइसेंस (Gun Licence) पाने का तरीका काफी जटिल है। यह गन लाइसेंस भारत में किन कानूनों के तहत पाया जा सकता है, इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है और वो कौन सी बंदूकें हैं जिनके लिए आप लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.
किस कानून में है गन लाइसेंस की बात
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 'आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम, 1959' (The Arms Act, 1959) और 'शस्त्र नियम, 1962' (The Arms Rules, 1962) वो दो भारतीय कानून हैं जिनमें गन लाइसेंस के बारे में बताया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि आप किन बंदूकों का लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
Also Read
- बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
- BCCI को नहीं, ललित मोदी को ही भरना पड़ेगा 10.65 करोड़ का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले में दखल देने से किया इंकार
- अरूणाचल प्रदेश की ओर से भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने के फैसले पर लगाई रोक, केन्द्र की याचिका पर जारी किया नोटिस
सबसे पहले यह जानते हैं कि गन लाइसेंस क्या है। 'गन लाइसेंस' वो दस्तावेज है जो एक शख्स को बंदूक खरीदने, उसको रखने, उसका मालिक होने या उसे लेकर चलने की अनुमति प्रदान करता है। यह लाइसेंस आमतौर पर पुलिस से मिलता है जिसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है।
शस्त्र अधिनियम और शस्त्र नियमों के तहत दो तरह की बंदूकों के लिए गन लाइसेंस होते हैं, एक 'नॉन-प्रोहिबिटेड बोर' (NPB) और दूसरा है 'प्रोहिबिटेड बोर' (PB)।
इन कानूनों के तहत देश के नागरिक एक एनपीबी हेतु गन लाइसेंस ले सकता है लेकिन पीबी हथियारों का लाइसेंस सिर्फ रक्षा कर्मियों (defence personnel) को मिलता है। पिस्टल (9mm), .38, .455 और .303 राइफल वाली हैंडगन और सभी सेमी-ऑटोमैटिक और ऑटोमैटिक हथियार 'प्रोहिबिटेड बोर' श्रेणी में आते हैं।
कौन कर सकता है गन लाइसेंस के लिए आवेदन
एनपीबी के लिए गन लाइसेंस के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको एक भारतीय होना होगा, आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अगर आप एक 'जूनियर टारगेट शूटर' हैं तो आपकी उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए।
गन लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए और उनके पास गन लाइसेंस मांगने के लिए एक उचित कारण होना चाहिए। गन लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको गन लाइसेंस के लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होगा जिसे आप अपने राज्य के जिला पुलिस अधीक्षक (District Superintendent of Police) से पा सकते हैं। इस आवेदन पत्र को आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद पुलिस आपका नाम-पता आदि चेक करेगी और यह जांच भी करेगी कि आपका कभी कोई आपराधिक आचरण (criminal conduct) तो नहीं रहा है।
- एलीजिबिलिटी क्राइटीरिया को लेकर अपनी सभी शंकाओं को सूर करने के बाद डीसीपी (DCP) गन लाइसेंस मांगने वाले शख्स का इंटरव्यू लेते हैं जिससे वह यह पता लगा सकें कि वो मानसिक रूप से सही है या नहीं। इस रिपोर्ट को डीसीपी क्राइम ब्रांच और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो में भेजते हैं।
- यह सारी औपचारिकताएं जब पूरी हो जाती हैं तो आपको गन लाइसेंस दिया जा सकता है।
बता दें कि एक गन लाइसेंस की वैधता तीन साल की होती है जिसके खत्म होने के एक महीने के अंदर उसे रिन्यू करना होता है। अपने गन लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपको निर्धारित जिला अधिकारी (District Magistrate) को एक लिखित एप्लिकेशन देनी होगी।