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बच्चों के शोषण के खिलाफ कहां करें शिकायत दर्ज - जानिये

बचपन ऐसा वक्त होता है जब बच्चे बिना किसी चिंता या फिक्र के स्कूल जाते हैं दोस्त बनाते हैं खेलते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नाजुक कंधो पर काम का बोझ डाल देते हैं. बच्चे तो बच्चे हैं उन्हे क्या पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है लेकिन जो बड़ें हैं उन्हे ही समझना होगा ताकि किसी और बच्चे का बचपन खराब ना हो.

Written By My Lord Team | Updated : March 27, 2023 12:05 PM IST

नई दिल्ली: क्या आपके आस-पास कोई बच्चा बाल मजदूरी का शिकार है या कोई किशोर जिसका नियोक्ता द्वारा शोषण किया जा रहा हो? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह कर्तव्य है की समाज की ऐसी बुराईयों के खिलाफ अवाज़ उठाए और ऐसे मामलों के विरुद्ध शिकायत करें।

लेकिन कहाँ तो आपको बता दें कि बाल श्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज करना आसान है और इसके कई तरीके हैं. पुलिस स्टेशन, टेलीफोन हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत, या डाक के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जानिए कैसे:

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1. टेलीफोन हेल्पलाइन (Toll Free Helpline)

1098 एक टोल-फ्री नंबर है और यह CHILDLINE India Foundation (CIF) द्वारा संचालित देश की पहली टोल-फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन है जो बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के लिए काम करता है. यह हेल्पलाइन नंबर पूरे भारत में संचालित होता है. इस नंबर पर पीड़ित बच्चा या कोई भी अन्य व्यक्ति फोन कर जानकारी दे सकता है.

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जब आप 1098 पर कॉल करते हैं: आपका कॉल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाएगा जिसे आप निम्नलिखित  जानकारी दे सकते हैं:

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.बच्चे का नाम (यदि आप जानते हैं)

.आयु (आप एक अनुमान दे सकते हैं)

.बच्चे का विवरण

.पता (यदि आप जानते हैं तो आपको विशेष रूप से सटीक स्थान और कोई लैंडमार्क देना होगा)

आपके द्वारा 1098 पर कॉल करने के बाद: आपकी कॉल पर हाजिर होने वाला व्यक्ति (attend) आपकी जानकारी उस जिले के ग्राउंड स्टाफ को देगा जहां बच्चा है. ग्राउंड स्टाफ में एक सामाजिक कल्याण संगठन और CIF के सदस्य शामिल हैं. संभव है अधिक जानकारी प्राप्त करने या बच्चे के बारे में अधिक संदेह होने पर वो आपको वापस बुला लें.

इसके बाद वे जांच करेंगे और निम्नलिखित विभागों के संयुक्त प्रयासों से कार्रवाई करेंगे:

.श्रम विभाग

.पुलिस

.मानव तस्करी विरोधी विभाग

.NGO और सहयोगी संगठन

स्कूलों में बच्चों या काम करने वाले बच्चों को इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में शिक्षित करना चाहिए ताकि बाल श्रम के अवैध कार्यों को रोका जा सके.

2. ऑनलाइन शिकायत

श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

आप श्रम और रोजगार मंत्रालय में बाल श्रम के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ E-Baal Nidan के तहत भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

.सबसे पहले pencil.gov.in के वेबसाईट को खोले- https://pencil.gov.in/Complaints/add

.आपके सामने एक Complaint box खुलेगा.

.उस Complaint box में महत्वपूर्ण जानकारी भरें.

महत्वपूर्ण चीजें जो आपको भरनी चाहिए वे हैं:

1. नियोजित बच्चे का विवरण

2. राज्य और जिला जहां बच्चे को नियोजित किया जा रहा है

3. आपका(शिकायतकर्ता) विवरण- नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी

.जानकारी भरने के बाद 'Submit' या 'जमा करें' पर क्लिक करें.

E-Baal Nidan

E-Baal Nidan एक ऑनलाइन पोर्टल है www.ebaalnidan.nic.in जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के खिलाफ किए गए किसी अधिकार के उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है और इस तरह के पंजीकरण के बाद, शिकायतकर्ता को एक शिकायत पंजीकरण संख्या मिल जाएगी.

3. पुलिस स्टेशन में शिकायत

जब आप बाल श्रम के किसी मामले की शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं जिसके बारे में आपने देखा या सुना है, तो आपको प्राथमिकी (FIR) दर्ज करानी होगी. आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने जो बाल श्रम की घटना देखी है या सुनी है, उसके बारे में आप सभी जानकारी दें और FIR दर्ज कराएं.

4. डाक

आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) को डाक के माध्यम से किसी भी भाषा में नि:शुल्क शिकायत कर सकते हैं. आप इस पते पर पत्र पोस्ट कर सकते हैं.

पता- NCPCR, 5th Floor, Chanderlok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001 (अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 5वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001)