अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने की क्या है प्रक्रिया, जानिए Companies Act के तहत प्रावधान
नई दिल्ली: कंपनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013) को सदन द्वारा पारित होने के बाद 29 अगस्त, 2013 के दिन देश के राष्ट्रपति का असेंट मिला। यह अधिनियम कंपनियों से जुड़े कानून को संशोधित और कन्सॉलिडेट करता है। बता दें कि इसके साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 1956 (The Companies Act, 1956) के प्रावधान भी लागू होते हैं.
कंपनी अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान दिए गए हैं कि एक कंपनी के पंजीकरण के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए दिशानिर्देश क्या हैं और वो कौन से कंपनी रेजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं जिनकी आवश्यकता रेजिस्ट्रेशन के लिए होती है।
इस अधिनियम की धारा 3 (Section 3 of The Companies Act, 2013) में बताया गया है कि एक कंपनी को बनाने के लिए क्या जरूरतें होती हैं। इस अधिनियम की धारा 7 (Section 7 of The Companies Act, 2013) में उल्लेख किया गया है कि एक कंपनी के पंजीकरण का क्या प्रोसेस होता है?
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अगर आप अपने स्टार्टअप या फिर किसी नई कंपनी को भारत में रजिस्टर या पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो ऐसा आपको कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) में करना होगा. ऐसा करने के लिए आपको किसी कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, ये प्रक्रिया घर बैठे, ऑनलाइन हो जाएगी।
पंजीकरण के लिए जरूरी हैं ये Documents
अगर आप अपने स्टार्टअप या अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card), पासपोर्ट (Passport), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) या फिर वॉटर आईडी कार्ड (Voter Identity Card) होना चाहिए।
अड्रेस प्रूफ हेतु आपका टेलीफोन या मोबाइल बिल और बिजली या पानी का बिल जरूरी है। साथ ही, आपके पास आपकी बैंक पासबुक की एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें लेटेस्ट ट्रान्जैक्शन एंट्री हो या फिर बैंक स्टेटमेंट जो दो महीने से ज्यादा पुराना न हो।
इन दस्तावेजों के साथ-साथ आपको तीन पासपोर्ट-साइज़ फोटोज भी तैयार रखनी होंगी। बता दें कि इन सभी डॉक्युमेंट्स पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए यानी ये सेल्फ-अटेस्टेड होने जरूरी हैं। डॉक्युमेंट्स सभी लेटेस्ट होने चाहिए और टेलीफोन/मोबाइल बिल और बिजली/पानी बिल दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
कंपनी के रेजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के स्टेप्स
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जरूरी (Acquire Digital Signature Certificate): फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC) लेना होगा। बता दें कि आईटी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग का प्रावधान है।
- आपको चाहिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (Acquire Director Identification Number): आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) कंपनी के निदेशक के लिए एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे हर उस इंसान को प्राप्त करना करना चाहिए जो अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है। प्राधिकरण को सबमिट किये जाने वाले दस्तावेजों में यह सबसे जरूरी डॉक्युमेंट्स में से है।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय पोर्टल पर पंजीकरण (Registration on the Ministry of Corporate Affairs [MCA] Portal): कंपनी के पंजीकरण के लिए जरूरी है कि आप एमसीए पोर्टल पर SPICe+ फॉर्म और अन्य जरूरी दस्तावेज सबमिट करें। इसके लिए कंपनी के निदेशक को सबसे पहले एमसीए पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा और फिर उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए एक्सेस मिलेगा।
- आपको चाहिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation): सभी फॉर्म भरे जाने और दस्तावेजों के सबमिट होने के बाद 'रेजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज' आपके आवेदन का परीक्षण करते हैं और अगर वो सही रहा तो आपको कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है; कंपनी का रेजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है।