कैसे बदलें अपना नाम? जानिए कानूनी रूप से आसान तरीका
नई दिल्ली: बहुत से लोग होते हैं जो अपना नाम बदलना चाहते हैं. जानकारी के अभाव में उन्हें लगता है कि इसमें बहुत वक्त लग जाएगा. कुछ लोगों को तो लगता है हर दस्तावेज पर नाम को बदलना कैसे मुमकिन है. तो आईए जानते हैं इसका आसान तरीका जिससे आप जब चाहे जैसे चाहे अपना नाम बदल सकते हैं.
नाम बदलने की प्रक्रिया कुछ इस तरह है.
1. शपथ पत्र
पहले चरण को समझने के लिए सबसे पहले आपको नोटरी को समझना होगा. यह एक बड़ी चर्चित कानूनी व्यवस्था है. नोटरी किसी दस्तावेज को तस्दीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. राज्य और केंद्र सरकार अपने कार्य भार को कम करने के लिए कुछ वकीलों को नोटरी के रूप में नियुक्त कर देती है.
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कानूनी रुप से अपना नाम बदलने के लिए दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (Affidavit) बनवाना होगा. इसके लिए आपको एक नोटरी से संपर्क करना होगा.
अब नोटरी जरुरी स्टाम्प पेपर पर नाम बदलवाने के लिए शपथ पत्र तैयार करवाएगा. इसमें अपना मौजूदा नाम और नया नाम जो आप रखना चाहता है वो लिखवा दें. अपना वर्तमान पता भी उसमें लिखवा दें. नाम क्यों बदलना चाहते हैं उसका एक वैध (Valid) कारण देना होगा. साथ ही साथ आपको दो गवाहों का हस्ताक्षर भी करवाना होगा.
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2. समाचार पत्र में प्रकाशन
शपथ पत्र बनवाने के बाद आपको एक अधिसूचना प्रकाशित करवानी होगी. इसके लिए इस शपथ पत्र के बारे में दो अखबारों में प्रकाशित करवाना होगा. जिनमें से एक अखबार अंग्रेजी की और दूसरी राज्य के स्थानीय भाषा वाली होनी चाहिए. अधिसूचना में आपको बताना होगा कि आपने अपना नाम बदल लिया है. अधिसूचना में अपना नया नाम, पुराना नाम, जन्म की तारीख और पता जरुर डाले.
इस प्रक्रिया को पूरा करना के लिए आपको अखबार के कार्यालय से संपर्क करना होगा. आमतौर पर उनके पास अखबार में एक विशेष भाग होता है जिसमें नाम बदलने वाले विज्ञापन प्रकाशित होते हैं और प्रारूप पर आपको सलाह दे सकता है.
3. गजट अधिसूचना
उसके बाद आपको स्टेट के Controller of Publication Department में नाम बदलवाने की एप्लीकेशन देनी होगी.
इसके बाद आपका नाम द गजेट ऑफ इंडिया में तीन महीने बाद बदल जाएगा. उसकी एक कॉपी आपके घर पर भी डिलीवर कर दी जाएगी.
सरकारी कर्मचारियों के लिए राजपत्र प्रकाशन जरुरी है और दूसरों के लिए यह वैकल्पिक है. हालांकि आपको विभिन्न प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड में अपना नाम अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वे आपसे राजपत्र की कॉपी मांग सकते हैं.
राज्य के राजपत्र में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है;
.आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और न्यायिक मजिस्ट्रेट / नोटरी द्वारा सत्यापित एक शपथ पत्र.
.मूल समाचार पत्र जिसमें नाम परिवर्तन विज्ञापन दिया जाता है
.आवेदक और दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ निर्धारित प्रोफार्मा (कंप्यूटर टाइप होना चाहिए और हस्तलिखित नहीं होना चाहिए).
.एक सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) जिसमें एमएस वर्ड फॉर्मेट में एप्लिकेशन की सॉफ्ट कॉपी (टाइप की गई सामग्री, स्कैन की हुई कॉपी नहीं) होती है. आवेदक के हस्ताक्षर के स्थान पर आवेदक का पुराना नाम दिया जाना चाहिए और साक्षी विवरण को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है.
.एक प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक घोषित करता है कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में शामिल सामग्री समान हैं. आवेदक को प्रमाण पत्र पर विधिवत हस्ताक्षर करना चाहिए.
.दो पासपोर्ट आकार के फोटो, दोनों आवेदक द्वारा स्व-सत्यापित.
.आवेदक द्वारा सत्यापित एक मान्य आईडी प्रूफ की एक फोटो कॉपी.
.प्राधिकरण के अनुसार अपेक्षित शुल्क के साथ एक अनुरोध पत्र.
नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं जैसे - प्रारंभिक गायब है या विस्तारित नहीं है, मध्य या अंतिम नाम गायब है, नाम स्कूल या कॉलेजों में जारी प्रमाणपत्रों में भिन्न होता है, पहचान दस्तावेजों में नाम अलग है, नाम गलती से या स्थानीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद के दौरान गलत वर्तनी है, महिलाओं के लिए शादी के बाद नाम बदलना, महिला के दोबारा विवाह के मामले में तलाक के बाद नाम का परिवर्तन, पासपोर्ट के लिए विशेष रूप से जन्म प्रमाणपत्र और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में नाम बदलना, पुराने नाम में वर्तनी की गलतियों के कारण नाम का परिवर्तन, गोद लेने की स्थिति में बच्चे का नाम बदलना, अंक ज्योतिष या ज्योतिष के कारण नाम का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के मामले में नाम बदलना, प्रोफेशन बदलने के लिए नाम बदलना, व्यक्तिगत फैंसी के लिए नाम बदलें, नाबालिग बच्चे का नाम बदलना, वजह चाहे जो हो इन तीन चरणों को फॉलो करना होगा.