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कानूनी वारिस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन

Legal Heir Process Online

कानूनी वारिस प्रमाणपत्र के लिए ऑफलाइन तो आवेदन कर ही सकते हैं, इसके साथ ही देश में कई ऐसे राज्य हैं जो आवेदनकर्ताओं को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की भी अनुमति देते हैं.

Written By My Lord Team | Published : May 24, 2023 2:09 PM IST

नई दिल्ली: परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाने पर है संपत्ति पर किसका हक होगा इसको लेकर ज्यादातर परिवारों में विवाद की स्थिति देखी जाती है. लोग कानूनी वारिस की बात को लेकर भी परेशान होते हैं और इस सम्बन्ध में जानकारी के अभाव में लोग दफ्तरों के चक्कर काटते हुए भी दिखते है.

कानूनी वारिस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में वक्त और पैसे दोनों ही खर्च करने पड़ते है. इन्हीं परेशानियों से आवेदनकर्ताओं को निजात दिलाने के लिए देश में कई राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है. आइए समझते हैं इस प्रक्रिया को.

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कानूनी वारिस प्रमाणपत्र

इसे उत्तरजीवी प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है. कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मृत व्यक्ति और उसके कानूनी या कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक दस्तावेज है जो की सरकारी अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाता है.

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प्रमाणपत्र का इस्तेमाल मृत व्यक्ति की संपत्ति, संपत्ति और अन्य होल्डिंग्स के वैध उत्तराधिकारियों की पहचान करने के लिए किया जाता है. कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता आमतौर पर तब होती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु "निर्वसीयत", यानी बिना वसीयत बनाए, ही हो जाती है.

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यह प्रमाण पत्र मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों और मृतक व्यक्ति के साथ उनके संबंध का प्रमाण प्रदान करता है. यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

ऑनलाइन प्रक्रिया

कानूनी वारिस प्रमाणपत्र को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रिया से प्राप्त से कर सकते हैं.

देश में कई ऐसे राज्य हैं जो आवेदनकर्ताओं को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की भी अनुमति देते हैं, जैसे अगर आप ओडिशा में रहते हैं तो कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र को घर बैठे -बैठे ही बहुत ही सरल स्टेप्स को फॉलो कर प्राप्त कर सकते हैं. वहीं जो लोग तमिलनाडु में रहते हैं वो भी इस प्रमाणपत्र के लिए ई-सेवई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं;

1. सबसे पहले तमिलनाडु सरकार के ई-सेवई पोर्टल www.tnesevai.tn.gov.in पर जाएं.

2. साईट पर जाने के बाद अपना अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करें.

3. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कई तरह के विकल्प मिलेंगे उनमें से "कानूनी वारिस प्रमाणपत्र" सेवा का चयन करें.

4. उसमें आपसे जो जानकारी मांगी जाए उसके साथ आवेदन पत्र भरें, साथ ही आवश्यक सहायक दस्तावेज को भी अपलोड कर दें.

5. सभी जानकारी और दस्तावेज को सब्मिट करने के बाद आपको एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा. तो अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो उससे कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर दें.

6. आवेदन पत्र भरने के साथ-साथ सभी सहायक दस्तावेज अपलोड करके और शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन जमा कर दें.

7. उसके बाद आप अपने कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं.

8. जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आप कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र डाउनलोड करने का विकल्प चुन सकते हैं और ई-सेवई पोर्टल से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं.

वैकल्पिक रूप से, आप इसे संबंधित कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं.