एनपीएस के तहत कैसे करें पेंशन के लिए आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
अनन्या श्रीवास्तव
हर किसी की उम्र बढ़ती है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। 2021 में भारत की जनगणना में 10.1 प्रतिशत लोग वृद्ध हैं और तमाम रिपोर्ट्स का यह कहना है कि 2031 तक यह पर्सेंटेज 13.1% हो सकता है। ऐसे में, सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के वृद्ध नागरिकों को एक अच्छा और सुगम जीवन किस तरह दिया जाये ऐसी परिस्थितियां बनाये।
ऐसी परिस्थितियों की परिकल्पना के तहत ही 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण' (Pension Fund Regulatory and Development Authority) साल 2003 से भारत में पेंशन नियामक है का गठन हुआ जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को संभालता है। यह सिस्टम क्या है और इसके लिए आवेदन हेतु प्रक्रिया क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं...
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क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस)?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) एक पेंशन-कम-इन्वेस्टमेंट योजना है जिसका विनियमन 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण' करता है और यह प्रणाली भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के आधीन आती है।
इस प्रणाली के तहत, भारत का हर नागरिक ई-एनपीएस (eNPS) के माध्यम से पेंशन अकाउंट के लिए अप्लाइ कर सकता है। एनपीएस अकाउंट के आवेदन हेतु क्या दस्तावेज जरूरी हैं और इसके एप्लिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं, आप भी जानिए..
- एनपीएस अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। पंजीकरण हेतु सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट (https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html) पर जाना होगा और 'नेशनल पेंशन सिस्टम' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया मेन्यू खुल जाएगा जिसमें पहला ऑप्शन पंजीकरण का होगा; सामने दिए 'रेजिस्ट्रेशन' के टैब पर क्लिक करें।
- 'रेजिस्ट्रेशन' के टैब पर क्लिक करने के बाद अपने सारे डिटेल्स सही से फिल कीजिए और फिर 'जेनरेट ओटीपी' पर क्लिक कीजिए।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा जिसे आपको दिए गए कॉलम में एंटर करना होगा। ओटीपी डालने के बाद अपनी स्कैन की हुई तस्वीर आपको अपलोड करनी होगी।
- यह सब हो जाने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां आपको कम से कम 500 रुपये का शुरुआती योगदान देना होगा। यह पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट/डेबिट कार्ड से जरिए कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको एक 'पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर' (PRAN) मिलेगा और कुछ दिन बाद पीएफआरडीए (PFRDA) से एक वेलकम किट मिलेगा जिसमें PRAN कार्ड, IPIN, TPIN और आपकी स्कीम की जानकारी शामिल होगी।
- अपने पूरे ऑनलाइन फॉर्म का प्रिन्टआउट लें, उसपर अपनी फोटोग्राफ चिपकाएं, निर्धारित जगह पर साइन करें और फिर इसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेज दें।