मृत परिजन के बैंक अकाउंट में जमा राशि को कैसे निकालें उनके उत्तराधिकारी?
नई दिल्ली : ज़्यादातर लोग अपने कमाए हुए पैसों को बैंक खाते में जमा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो उसके बैंक खाते पर किसका अधिकार होगा और उन पैसों को कैसे निकाला जा सकता है. आज आपको बताएंगे कि मृत परिजनों के बैंक खाते में मौजूद धन राशि को कैसे निकाला जा सकता है?
इस तरह के मामलों में आम तौर पर तीन तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं.
1- जॉइंट खाते (Joint Account) के मामले: अगर किसी व्यक्ति का, किसी और व्यक्ति के साथ एक जॉइंट खाता है तो इस स्थिति में एक व्यक्ति की मृत्यु पर दूसरा व्यक्ति बहुत आसानी से खाते के पैसों को निकाल सकता है.
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इन मामलों में दूसरे व्यक्ति को बस बैंक शाखा में मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी को जमा करना होगा और इसके बाद उस व्यक्ति का नाम जॉइंट अकाउंट से हटा दिया जाएगा. नाम हटने पर खाता केवल एक व्यक्ति के नाम पर हो जाएगा और वही व्यक्ति खाते से पैसों को निकाल पाएगा.
2 - खाताधारक द्वारा उसके खाते का नॉमिनी (Nominee) घोषित करना: ऐसे मामलों में, अगर मृत व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में किसी व्यक्ति को नॉमिनी घोषित किया हुआ है, तो मृत व्यक्ति के बैंक खाते में जमा पैसों पर केवल उस व्यक्ति का ही अधिकार होगा, लेकिन इस स्थिति में पैसों को निकालना आसान नहीं है और नॉमिनी को पैसे प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा.
पैसों को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की असली कॉपी और दो गवाह के साथ बैंक में मौजूद होना पड़ेगा. फिर बैंक अपनी जांच पड़ताल करेगा और अगर सब सच/सही पाया जाता है, तभी नॉमिनी को वो पैसे दिए जाएंगे. गवाहों के जरिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि असली नॉमिनी को ही पैसा दिया जा रहा है.
3- खाताधारक द्वारा खाते का नॉमिनी घोषित नहीं करना: ऐसे मामलों में, अगर मृत व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में किसी व्यक्ति को नॉमिनी घोषित नहीं किया हुआ है तो इस स्थिति में मृतक के बैंक खाते से पैसों को निकालना सबसे कठिन और समय लेने वाला कार्य बन सकता है.
इसमें जो व्यक्ति खाते से पैसे निकालना चाहता है, उसे बैंक में विल या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की असली कॉपी प्रस्तुत करनी होगी. इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लम्बी कानूनी प्रक्रिया से गुज़ारना पड़ता है.
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, एक ऐसा दस्तावेज़ है जो केवल मृत व्यक्ति के वारिस को दिया जाता है. यह उन मामलों में कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जहां मृत व्यक्ति कोई विल/वसीयत ना छोड़कर गया हो. यह दस्तावेज़ प्रमाणित करता है कि जिस व्यक्ति को यह जारी किया जा रहा है, वो मृत व्यक्ति का वारिस है और उसका मृत की संपत्ति पर अधिकार है.
यह आम तौर पर मृत व्यक्ति के जीवनसाथी या बच्चों को दिया जाता है. इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बैंक खाते में नॉमिनी ज़रूर रखें, जिससे आपके घरवालों को ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.
तो इस तरह की विभिन्न परिस्थितियों में आप अपने मृत परिजन के बैंक खाते से धन राशि निकाल सकते हैं.