कैसे होती है Marriage Registration? जानें क्या है नियम और प्रक्रिया
देश में अब विवाह प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद भारत के हर एक नागरिक को विवाह के बाद प्रमाण पत्र बनवाना होगा. यह प्रमाण पत्र विवाह पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है. शादी होने के बाद विवाहित जोड़े को Special Marriage Act, 1954 एवं Hindu Marriage Act, 1955 के तहत विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है.
यह पंजीकरण करवाने के कई लाभ हैं. प्रत्येक राज्य के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा पंजीकरण के लिए आधिकारिक रुप से ऑनलाइन एव ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्था है. आइये जानते है क्या है इसकी प्रक्रिया .
सभी विवाहित जोड़ों को विवाह के बाद पंजीकरण (Registration) करवाना अनिवार्य है. विवाह पंजीकरण के बाद सरकार द्वारा एक विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है.
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विवाह पंजीकरण का उद्देश्य
कभी-कभी आप सुनते होंगे कि विवाह के बाद महिलाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घरेलू हिंसा, पति की मृत्यु हो जाने पर घर से निकाला जाना आदि. इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि महिलाओं के साथ होने वाले इस अन्याय को रोका जा सकें और इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जा सकें.
अब प्रत्येक धर्म के नागरिक को यह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. आप विवाह पंजीकरण घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी करवा सकते हैं। विवाह पंजीकरण के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा वह सशक्त बनेंगी.
विवाह पंजीकरण की योग्यता
पंजीकरण हेतु आवेदक पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. आवेदक या फिर आवेदक का पति या पत्नी भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. विवाह पंजीकरण शादी के 1 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य है। यदि वर या वधू में से किसी का तलाक हुआ है तो उनको तलाक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है.
विवाह पंजीकरण करवाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज वर एवं वधू का आधार कार्ड, इन दोनों के शादी के समय की तस्वीर, शादी का निमंत्रण कार्ड, दोनों का आयु प्रमाण पत्र, वर वधु के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, शादी के समय दो गवाह के बारे में पूरी जानकारी एवं उनका प्रमाण पत्र। विदेश में शादी की स्थिति में एंबेसी द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्कता पड़ती है.
विवाह पंजीकरण की ऑफलाइन प्रक्रिया
ऑफलाइन माध्यम में आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होगा, इसके पश्चात आपको वहां से विवाह पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना होगा. आप इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम,ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा.
इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग्न (Attach) करना होगा। अब आपको यह फॉर्म सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना होगा. इसके पश्चात आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा। इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपनी पंजीकरण की स्थिति देख सकते हैं विवाद प्रमाण पत्र प्राप्त कर करते है.
ऑनलाइन प्रक्रिया
सबसे पहले आपको अपने राज्य की Official Website पर जाना होगा. उसके बाद आपको website कि होम पेज पर आपको Apply Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा. आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी. इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इस प्रकार आप विवाह पंजीकरण कर पाएंगे.