NET परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा था वकील, CJI ने जरूरी काम पर समय लगाने की सलाह दे दी
18 जून को UGC NET की परीक्षा केन्द्र सरकार ने रद्द कर दी थी. अब NET परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई के लिए आई. सीजेआई ने वकील को सलाह दिया कि वे अपना समय किसी सही काम में लगाए. सुप्रीम कोर्ट ने वकील को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने यूजीसी नेट की परीक्षा होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दी थी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने UGC NET को रद्द करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई की.
सीजेआई ने कहा
Also Read
- बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
- BCCI को नहीं, ललित मोदी को ही भरना पड़ेगा 10.65 करोड़ का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले में दखल देने से किया इंकार
- अरूणाचल प्रदेश की ओर से भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने के फैसले पर लगाई रोक, केन्द्र की याचिका पर जारी किया नोटिस
आप अपना समय किसी जरूरी मामलो में केवल लगाए. अखबारों में कुछ भी पढ़ने के बाद याचिका लेकर नहीं चले आए.
वकील ने प्रतिक्रिया दी,
"मेरे पास कई प्रभावित छात्रों का प्रतिनिधित्व है."
CJI ने कहा,
बिल्कुल होंगे. लेकिन छात्रों को याचिका लेकर आने दीजिए. आप स्वयं ही मत चले आइये.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा करके इस मामले को खारिज करके अदालत किसी छात्र को इस मामले को लेकर आने से मना नहीं कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने NEET रीएग्जाम कराने के फैसले को रद्द कर दिया. इसी आधार पर एडवोकेट ने UGC NET परीक्षा के रीएग्जाम कराने के फैसले को रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.