बार में रजिस्टर्ड वकीलों को मिले 'व्यापक स्वास्थ्य बीमा', PIL ने इलाहाबाद HC से की निर्देश देने की मांग
Health Insurance Policy For Advocates: इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Comprehensive Health Policy) की मांग की गई है.
एडवोकेट आलोक कुमार मिश्रा ने याचिका दायर कर ये मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि कानूनी पेशेवरों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया जाय, उन्हें हेल्थ कवरेज के अभाव के कारण अक्सर भारी स्वास्थ्य जोखिम और वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है.
याचिकाकर्ता ने कहा,
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"एडवोकेट न्याय प्रशासन का अहम हिस्सा है और एडवोकेट के बिना न्यायिक प्रणाली का संचालन संभव नहीं है, इसके बावजूद बार काउंसिल, यूपी में रजिस्टर्ड एडवोकेट को मेडिक्लेम पॉलिसी जैसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है."
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कई अधिवक्ताओं को दुर्घटनाओं और अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्हें संबंधित बार एसोसिएशनों से केवल सीमित वित्तीय सहायता मिली है, सरकार की से कोई सहायता नहीं मिली है.
याचिका में मध्य प्रदेश की 'मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना' और दिल्ली की 'मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना' का उल्लेख किया गया है, जो अपने-अपने राज्य में बार काउंसिल में पंजीकृत वकीलों को चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करती हैं.
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत एडवोकेट के लिए मेडिक्लेम लाभ, स्वास्थ्य कार्ड या स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली नीति विकसित करने का निर्देश दें.