छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त जजों की होगी नियुक्ति, केन्द्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए केंद्र ने सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस फैसले पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है. कॉलेजियम ने एडवोकेट बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनाने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है.
केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी
बात की जानकारी, अपने एक्स एक पोस्ट में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के परामर्श के बाद अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त करने के फैसले से सहमति जताई है.
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30 जुलाई को अधिवक्ता को एडिशनल जज बनाने की कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
30 जुलाई को, सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोनों वकीलों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी. इससे पहले फरवरी में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से वकीलों बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजी थी हालांकि, एकमात्र परामर्शदात्री न्यायाधीश ने इस तथ्य के मद्देनजर अपने विचार प्रस्तुत करने से खुद को अलग कर लिया है कि सूची में अनुशंसित उम्मीदवारों में से एक उनका रिश्तेदार है.
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फाइल में न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ उम्मीदवारों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन करने के बाद उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया. अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु कई मामलों में पेश हुए हैं, जैसा कि 54 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में परिलक्षित होता है; और अधिवक्ता ए.के. प्रसाद के पास व्यापक अभ्यास है जो 110 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में परिलक्षित होता है.