'किरायेदार की मनमर्जी नहीं चलेगी, मकान मालिक को होगी जरूरत तो रूम छोड़ना पड़ेगा'
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'किरायेदार की मनमर्जी नहीं चलेगी, मकान मालिक को होगी जरूरत तो रूम छोड़ना पड़ेगा'
सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के उस अधिकार को बरकरार रखा जिसके तहत वह किसी किरायेदार को उसकी वास्तविक जरूरतों के लिए बेदखल कर सकता है.
Written By Satyam KumarPublished : February 26, 2025 7:28 PM IST
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किरायेदार और रूम मालिक
किरायेदार और रूम मालिक के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है.
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किरायेदार रूम खाली करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मकान मालिक के पास रूम खाली कराने को लेकर जरूरी वजह है तो किरायेदार इससे इंकार नहीं कर सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
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मकान मालिक के पास संपत्ति
साथ ही अदालत ने कहा कि किरायेदार केवल इस आधार पर रूम खाली करने का विरोध नहीं कर सकता कि मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां हैं.
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अल्ट्रासाउंड लैब
इस मामले में रूम मालिक ने अपने किरायेदार को रूम खाली करने को कहा. मकान मालिक को अपने दो बेरोजगार बेटों को कमाने के लिए उस जगह पर अल्ट्रासाउंड लैब खोलना था,
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रूम खाली करने से इंकार
किरायेदार ने मकान मालिक की बात मानने से इंकार करते हुए कहा कि वे अपने किसी अन्य मकान को खाली करा दें.
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हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली
हाई कोर्ट ने मकान मालिक को राहत देने से इंकार कर दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक की याचिका स्वीकार करते हुए किरायेदारों को मकान खाली करने का आदेश दिया है.
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लैब के उचित जगह
अदालत ने पाया कि मकान परिसर एक चिकित्सा क्लिनिक और पैथोलॉजी सेंटर के निकट है, जो अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है.
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मकान मालिक की जरूरत सर्वोपरी
अदालत ने साफ कहा कि मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर रूम किरायेदार मकान खाली करने से इंकार नहीं कर सकता है.