धोखे में रखकर यौन संबंध
क्या धोखे में रखकर किसी महिला का यौन शोषण किया जाना संभव है? और क्या ये संभव है कि महिला इस बात का विरोध ना करें.
Written By Satyam Kumar Published : March 6, 2025 6:32 PM IST
क्या धोखे में रखकर किसी महिला का यौन शोषण किया जाना संभव है? और क्या ये संभव है कि महिला इस बात का विरोध ना करें.
सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक मामला आया. जिसमें 16 साल के रिलेशनशिप (Live In Relationship) का दावा करके महिला ने अपने साथी पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है.
आइये पहले यह जानते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ. महिला 5 जुलाई, 2022 को एक एफआईआर दर्ज कराकर दावा करती है कि शादी का झूठा वादा करके उसका यौन शोषण किया गया.
आरोपी पहले पुलिस में कांस्टेबल था. बाद में उसकी जॉब बैंक में लग गई. महिला ने दावा किया कि 2006 में उसके साथ रिलेशनशिप में है.
इस दौरान आरोपी ने उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाया, उसका वीडियो बनाकर वर्षों तक ब्लैकमेल भी किया.
युवती ने बताया कि इस दौरान वह गर्भवती भी हुई लेकिन अबॉर्शन भी करवाया. इसके बाद उस आरोपी पुरूष ने दूसरी महिला से शादी कर लिया.
सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता और आरोपी एक लंबे समय तक लिव-इन संबंध में थे और उनके बीच के संबंधों की स्वेच्छा को देखते हुए बलात्कारी और धोखाधड़ी के आरोप अविश्वसनीय थे.
कोर्ट ने कहा कि बलात्कार, धन उगाही और धमकी के आरोपों का समर्थन करने वाले सबूत नहीं थे और ये केवल एक विचार के रूप में दिखाई देते थे
शीर्ष अदालत ने महिला को फटकारते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून का दुरुपयोग व्यक्तिगत विवादों को सुलझाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद FIR दर्ज कराने का मामला एक प्रेम संबंध/लिव-इन संबंध का खराब होना था.
सुप्रीम कोर्ट ने FIR और आरोपी के खिलाफ सभी संबंधित कार्यवाही को खारिज करते इस FIR को कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग करार दिया.