ससुर ने लगाया था बहू पर Drugs रखने का झूठा आरोप, फिर सजा को लेकर Kerala HC ने केन्द्र को क्यों सुना दिया
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ससुर ने लगाया था बहू पर Drugs रखने का झूठा आरोप, फिर सजा को लेकर Kerala HC ने केन्द्र को क्यों सुना दिया
केरल हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसने अपनी बहू पर नशीले पदार्थ रखने का झूठा आरोप लगाया था. झूठे आरोप के चलते बहू को 72 दिन की जेल हुई. केरल हाई कोर्ट ने झूठे आरोप मामले में कम सजा से नाराजगी जताई है.
Written By Satyam KumarPublished : February 4, 2025 8:10 PM IST
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Kerala HC
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बहू पर ड्रग्स रखने का झूठा आरोप
व्यक्ति ने अपने बहू पर ड्रग्स रखने का झूठा आरोप लगाया था, जिससे उसे 72 दिन जेल में रहना पड़ा.
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अग्रिम जमानत की मांग
वहीं, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए केरल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांगा.
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जमानत से इंकार
अग्रिम जमानत खारिज करते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि झूठे आरोपों से किसी की जिंदगी बरबाद हो जाती है.
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झूठे आरोपों के लिए दो साल जेल
अदालत ने आगे कहा, 'जहां झूठे आरोप लगाने के मामले में कठोर सजा होनी चाहिए, वहीं दोष साबित होने पर आरोपी को महज दो साल की जेल होगी'.
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बेहद कम सजा
केरल हाई कोर्ट ने बेहद कम सजा से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि झूठे आरोप लगाने वालों आरोपियों को जबावदेह बनाने की जरूरत है.
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केन्द्र कठोर कानून बनाए
केरल हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश देते हुए कहा कि वे केन्द्र सरकार को झूठे आरोप लगाने के मामले में असमान दंड पर कानून बनाने की कार्रवाई के लिए अदालत के फैसले की कॉपी केन्द्र को भेजें.