पति के भरण-षोषण का अधिकार
हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है और उसके पास पति के खिलाफ दुर्व्यवहार करने के कोई प्रमाण नहीं है, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है.