सेक्सटॉर्शन के खिलाफ ऐसे करें शिकायत दर्ज

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 06 Feb, 2023

सेक्सटॉर्शन

आपने हमेशा सुना होगा कि सोशल मीडिया पर किसी का प्राइवेट वीडियो या फोटो लीक हो गया या फ्रॉड हो गया, इस तरह के सभी मामलों को सेक्सटॉर्शन कहते हैं। ब्लैकमेल और सेक्सटॉर्शन करना एक गंभीर अपराध है।

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यहां दर्ज करवा सकते हैं शिकायत

साइबर अपराध की शिकायत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। इस साइट www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं।

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ARDC के अनुसार

ARDC के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर में तीन जगहों पर जाकर शिकायत कर सकता है।

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पुलिस आयुक्त से संपर्क करें

पीड़ित व्यक्ति के निवास क्षेत्र में साइबर सेल ना होने पर वो स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है. एफ.आई.आर. ना करके भी पुलिस आयुक्त से संपर्क किया जा सकते हैं.

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राष्ट्रीय महिला आयोग

आप गैर-लाभकारी संगठन (Non-Profit Organisation) में भी शिकायत कर सकते हैं। इनके मदद से भी आपको इंसाफ मिल सकता है।

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5. वेबसाइट्स पर रिपोर्ट

आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद 36 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का नियम है।

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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