जलूस में हथियार ले जाने से बचें, हो सकती है ये सजा

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 06 Feb, 2023

प्रर्दशन का अधिकार

भारत की संविधान में अपने अधिकारों और मांगो को लेकर प्रर्दशन करने का अधिकार है, लेकिन प्रर्दशन में किसी तरह का हथियार लेकर जाना एक अपराध है.

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IPC की धारा 153 AA

जलूस या प्रदर्शन में किसी भी तरह से किसी का कोई नुकसान होता है तो उसे IPC की धारा 153AA के तहत अपराध माना जाएगा.

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धारा के बारे में

किसी जलूस में जानबूझकर हथियार ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना एक अपराध है.

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CrPC 144A

कई बार जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय मजिस्ट्रेट शांति को बनाए रखने के लिए CrPC की धारा 144A का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वो भी दंड का भागीदार होगा.

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सजा का प्रावधान

इन प्रावधानों के अवहेलना करने पर दोषी को छह माह तक जेल की सजा दी जा सकती है. साथ ही 2 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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जमानत

ऐसे अपराध में व्यक्ति के अपराध के अनुसार ही पुलिस द्वारा FIR दर्ज की जाती है, यह अपराध गैर-जमानतीय होने के कारण इसमें जमानत आसानी से नही मिलती.

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