भारत की संविधान में अपने अधिकारों और मांगो को लेकर प्रर्दशन करने का अधिकार है, लेकिन प्रर्दशन में किसी तरह का हथियार लेकर जाना एक अपराध है.
Image Credit: my-lord.inजलूस या प्रदर्शन में किसी भी तरह से किसी का कोई नुकसान होता है तो उसे IPC की धारा 153AA के तहत अपराध माना जाएगा.
Image Credit: my-lord.inकिसी जलूस में जानबूझकर हथियार ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना एक अपराध है.
Image Credit: my-lord.inकई बार जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय मजिस्ट्रेट शांति को बनाए रखने के लिए CrPC की धारा 144A का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वो भी दंड का भागीदार होगा.
Image Credit: my-lord.inइन प्रावधानों के अवहेलना करने पर दोषी को छह माह तक जेल की सजा दी जा सकती है. साथ ही 2 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inऐसे अपराध में व्यक्ति के अपराध के अनुसार ही पुलिस द्वारा FIR दर्ज की जाती है, यह अपराध गैर-जमानतीय होने के कारण इसमें जमानत आसानी से नही मिलती.
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