क्या सुप्रीम कोर्ट 'हाईकोर्ट' के जज को हटा सकता है?

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 18 Dec, 2024

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने जस्टिस शेखर यादव पेश हुए हैं और अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण दिया है.

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जस्टिस शेखर यादव तलब

जस्टिस शेखर यादव के द्वारा विहिप अधिवेशन में दिए गए बयानों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्पष्टीकरण मांगा था.

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पहली घटना

ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जस्टिस को सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तलब किया है.

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क्या कॉलेजियम जज को हटा सकती है?

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस शेखर यादव को हटा सकती है?

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की शक्ति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और चार वरिष्ठ जजों का समूह है जो जजों की नियुक्ति पर सलाह देता है.

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संविधान में नहीं है कॉलेजियम

यह कॉलेजियम ना तो संवैधानिक और ना ही कानूनी संस्था है, इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हुई है.

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जज बनाने की अनुशंसा

कॉलेजियम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा तो कर सकता है,

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जज को नहीं सकती कॉलेजियम

लेकिन हटाने को लेकर कॉलेजियम की शक्ति ना के बराबर ही होती है.

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नौतिक आधार पर आदेश

अगर कॉलेजियम चाहे तो जस्टिस शेखर यादव को नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने को कह सकती है.

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