हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और नागरिकों को अपने धर्म के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है, परन्तु दूसरे धर्मों का अपमान करने की स्वतंत्रता नहीं है
Image Credit: my-lord.inयदि कोई जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, या उसके धर्म का अपमान करने का प्रयास करता है, तो वो कानून की नजरों में अपराधी है
Image Credit: my-lord.inपूजा स्थल, समाधि स्थल, या अंतिम संस्कार के निष्पादन स्थान पर अतिचार, किसी मानव शव का अपमान, या शव निष्पादन के लिए इकट्ठे लोगों को परेशान करना आदि जैसे अपराध इसके अंतर्गत आते हैं
Image Credit: my-lord.inधारा 297 में परिभाषित अपराध एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. और इसमें अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inयदि आरोपी व्यक्ति का दोष साबित होता हैं तो उसे एक साल की जेल या जुर्माने या दोनों की सज़ा हो सकती है
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