बोलने-व्यक्त करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच बड़ी सलाह

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 28 Mar, 2025

कांग्रेस नेता व गुजरात से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोलने-व्यक्त करने के अधिकार को अहम टिप्पणी की है.

Image Credit: my-lord.in

एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बहुसंख्यक लोगों को विचार पसंद ना आए, लेकिन अधिकार का बचाव हरसंभव तरीके से किया जाना चाहिए.

Image Credit: my-lord.in

सुप्रीम कोर्ट ने पहली सीख देते हुए कहा कि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना सम्मानजनक जीवन जीना असंभव है, और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार संविधान की आर्टिकल 21 के तहत लोगों को मिली है.

Image Credit: my-lord.in

दूसरी सीख: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा व्यक्त विचारों का मुकाबला दूसरे दृष्टिकोण को व्यक्त करके किया जाना चाहिए, भले ही बड़ी संख्या में लोग उस विचार को नापसंद करते हों.

Image Credit: my-lord.in

तीसरी सीख में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 196 के तहत कार्रवाई तब की जा सकती है जब भाषण या कार्यों से समाज में अशांति या दुश्मनी उत्पन्न होती है.

Image Credit: my-lord.in

अदालत ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी को शब्दों के प्रभाव का मूल्यांकन मजबूत और साहसी व्यक्तियों के मानदंडों के आधार पर होना चाहिए, न कि असुरक्षित लोगों के मानदंडों पर.

Image Credit: my-lord.in

चौथी सीख अपने अधीनस्थ अदालतों को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पालन और लागू कराएं, भले ही न्यायाधीश स्वयं बोले या लिखे गए शब्दों को पसंद न करें.

Image Credit: my-lord.in

सुप्रीम कोर्ट ने जजों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायालयों को पुलिस और कार्यपालिका के विफल होने पर हस्तक्षेप करना चाहिए.

Image Credit: my-lord.in

पांचवी सीख में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को संविधान का पालन करना चाहिए और लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए.

Image Credit: my-lord.in

शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अस्तित्व में आने के 75 साल बाद, कम से कम अब पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझनी चाहिए.

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास अपराध है

अगली वेब स्टोरी