सुसाइड के लिए उकसाने पर कितनी होगी सजा?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 11 Dec, 2024

एआई इंजीनियर की आत्महत्या

एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.

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ससुराल वालों को ठहराया दोषी

दिवंगत अतुल ने एक नोट और वीडियो जारी कर अपनी आत्महत्या के लिए कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया है,

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अतुल के भाई ने दर्ज कराई FIR

वहीं अतुल के भाई ने उसकी भाई की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां, उसके भाई और चाचा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है.

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सुसाइड के लिए उकसाने का मामला

आइये जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में कितनी सजा का प्रावधान है...

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BNS की धारा 108

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के सुसाइड के लिए उकसाने को अपराध घोषित करती है,

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दस साल जेल की सजा

कानून के अनुसार, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को उकसाने वाले को दस साल तक की कारावास की सजा हो सकती है

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जेल के साथ जुर्माना

जेल की सजा के साथ अदालत आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति को जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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