भारतीय संविधान के अनुसार हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है? जानिए

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 16 Jul, 2024

हमारे संविधान में देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जिसका देश के नागरिकों के लिए पालन करना बेहद अनिवार्य है.

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अनुच्छेद 51-A(a) : संविधान का पालन करने तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने का कर्तव्य.

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5. बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौते की वैधता

न्यायालय ने बिना हस्ताक्षर वाले मध्यस्थता समझौते की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि हस्ताक्षर का अभाव एक सुधार योग्य त्रुटि है और इससे समझौता पूरी तरह से अमान्य नहीं हो जाता. यह निर्णय समझौते को बनाए रखने के लिए ऐसी त्रुटियों को सुधारने के महत्व पर जोर देता है.

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अनुच्छेद 51-A(c) - भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का कर्तव्य.

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3.वीवीपैट के माध्यम से वोट सत्यापन में वृद्धि

8 अप्रैल, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट मिलान वाले मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया था.

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अनुच्छेद 51-A(e) - भारत के सभी लोगों के बीच धर्म, भाषा या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर समरसता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का कर्तव्य.

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अनुच्छेद 51-A(f) - हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य.

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अनुच्छेद 51-A(g) - वन, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का कर्तव्य.

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अनुच्छेद 51-A(h) - वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जांच और सुधार की भावना विकसित करने का कर्तव्य.

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अनुच्छेद 51-A(i) - संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने का कर्तव्य.

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अनुच्छेद 51-A(j) - सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने का कर्तव्य ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके.

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अनुच्छेद 51-A(k) - छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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