मनी बिल के सहारे बने कानून की जांच करें संवैधानिक बेंच, मांग लेकर SC में याचिका 

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 16 Jul, 2024

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच गठन करने पर सहमति जताई है.

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यह संवैधानिक बेंच मोदी सरकार द्वारा आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक (Money Bill) के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगी.

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याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार केवल राज्यसभा की स्क्रूटनी से बचने के लिए ऐसा कर रही है जहां उसके पास बहुमत नहीं है.

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PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 245 सदस्यीय राज्यसभा में भाजपा के पास वर्तमान में 86 सांसद हैं और सत्तारूढ़ एनडीए के पास 101 सांसद हैं, जहां बहुमत का आंकड़ा 123 है.

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याचिका के अनुसार, आधार अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) में संशोधनों को धन विधेयक के रूप में पारित करना, जाहिर तौर पर राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए, जब एनडीए के पास वहां बहुमत नहीं था, एक प्रमुख राजनीतिक और कानूनी विवाद का केंद्र रहा है.

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कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के रूप में 2016 के आधार अधिनियम को पारित करने को चुनौती दी है.

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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि याचिकाएं पूरी हो चुकी हैं और याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है.

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सीजेआई ने उनसे कहा, जब मैं संविधान पीठ बनाऊंगा, तब मैं इस पर विचार करूंगा.

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कांग्रेस को उम्मीद है कि इस साल नवंबर में चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने से पहले अंतिम फैसला आ जाएगा.

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इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह धन विधेयक के रूप में आधार अधिनियम जैसे कानूनों के पारित होने की वैधता के मुद्दे पर विचार करने के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगी. अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है.

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