सदन की कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के विवेकाधीन है.
Source: my-lord.inपीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही के दौरान अपने विवेक से स्थगन का फैसला ले सकता है.
Source: my-lord.inलोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को सदनों की कार्यवाही से जुड़े नियमों में अधिकार दिए गए हैं.
Source: my-lord.inराज्यसभा की नियमावली का नियम-257 सभापति को सदन में अव्यवस्था की स्थिति में कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं.
Source: my-lord.inलोकसभा की नियमावली में नियम-375 स्पीकर को को कार्यवाही स्थगित करने का समान अधिकार देता है.
Source: my-lord.inकार्यवाही स्थगित करने का उद्देश्य सदन के अंदर हो रहे हंगामे को शांत करना होता है.
Source: my-lord.inयह नियम सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है.
Source: my-lord.inकार्यवाही का स्थगन छोटी अवधि से लेकर पूरे दिन के लिए हो सकता है.
Source: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!