अवैध रिश्ते से जन्मे बच्चे का भी होगा संपत्ति में हिस्सा? जानें High Court ने क्या सुनाया फैसला

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 29 Sep, 2024

बिना तलाक के दूसरा विवाह

केरल हाईकोर्ट ने बिना तलाक लिए दूसरे विवाह से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया है,

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अवैध विवाह

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध हैं और उनका भी अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार है.

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संपत्ति में मिला हक

अदालत ने व्यक्ति की दूसरे शादी से हुए तीन बच्चों को पेंशन लाभ की देने के आदेश दिए है.

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अमान्य विवाह

केरल हाईकोर्ट ने मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 का हवाला दिया जिसमें अमान्य विवाह से जन्मे बच्चे को भी पिता की संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई है.

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हिंदू महिला से पहली शादी

इस मामले में व्यक्ति ने पहली शादी एक महिला से हिंदू रीति-रिवाज से की थी, दंपत्ति को एक बेटी भी हुई.

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मुस्लिम महिला से दूसरी शादी

बाद में व्यक्ति ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना मुस्लिम महिला से शादी की, जिससे उसको तीन बच्चे हुए.

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बच्चों का संपत्ति में अधिकार

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालत व्यक्ति के दूसरी शादी को कानून वैध नहीं मानती है, लेकिन दूसरी शादी से हुए तीन बच्चों के अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

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शादी अमान्य

केरल हाईकोर्ट ने अमान्य शादी से हुए बच्चों को भी पिता की संपत्ति में हक देने के निर्देश दिए हैं.

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