केरल हाईकोर्ट ने बिना तलाक लिए दूसरे विवाह से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया है,
Image Credit: my-lord.inकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध हैं और उनका भी अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने व्यक्ति की दूसरे शादी से हुए तीन बच्चों को पेंशन लाभ की देने के आदेश दिए है.
Image Credit: my-lord.inकेरल हाईकोर्ट ने मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 का हवाला दिया जिसमें अमान्य विवाह से जन्मे बच्चे को भी पिता की संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई है.
Image Credit: my-lord.inइस मामले में व्यक्ति ने पहली शादी एक महिला से हिंदू रीति-रिवाज से की थी, दंपत्ति को एक बेटी भी हुई.
Image Credit: my-lord.inबाद में व्यक्ति ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना मुस्लिम महिला से शादी की, जिससे उसको तीन बच्चे हुए.
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालत व्यक्ति के दूसरी शादी को कानून वैध नहीं मानती है, लेकिन दूसरी शादी से हुए तीन बच्चों के अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inकेरल हाईकोर्ट ने अमान्य शादी से हुए बच्चों को भी पिता की संपत्ति में हक देने के निर्देश दिए हैं.
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