चुनाव आयोग की कार्य पद्धति पर संविधान क्या कहता है?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 14 Mar, 2024

चुनाव आयोग के कार्य पद्धति पर संविधान क्या कहता है?

Image Credit: my-lord.in

Election Commission OF India

भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है.

Image Credit: my-lord.in

Autonomous Body

चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है.

Image Credit: my-lord.in

Part 15 में चुनाव आयोग

संविधान के भाग-15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें देश भर में चुनाव कराने के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है.

Image Credit: my-lord.in

Article 324-329

संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं.

Image Credit: my-lord.in

एक से तीन सदस्यीय बना

शुरूआत में, आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के बाद 16 अक्तूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया.

Image Credit: my-lord.in

वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग ही मतदाता सूची (Voter List) तैयार करता है, साथ ही मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी करता है.

Image Credit: my-lord.in

Candidates के खर्चों पर नजर

चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च किए गए पैसे की निगरानी भी रखता है. साथ ही अधिकतम खर्ट सीमा भी निर्धारित करता है.

Image Credit: my-lord.in