भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है.
Image Credit: my-lord.inचुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है.
Image Credit: my-lord.inसंविधान के भाग-15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें देश भर में चुनाव कराने के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है.
Image Credit: my-lord.inसंविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं.
Image Credit: my-lord.inशुरूआत में, आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के बाद 16 अक्तूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया.
Image Credit: my-lord.inचुनाव आयोग ही मतदाता सूची (Voter List) तैयार करता है, साथ ही मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी करता है.
Image Credit: my-lord.inचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च किए गए पैसे की निगरानी भी रखता है. साथ ही अधिकतम खर्ट सीमा भी निर्धारित करता है.
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