कभी-कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जब पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी से मिलने नहीं देती है.
Image Credit: my-lord.inपरिवार के लोग हताश-परेशान होकर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं,
Image Credit: my-lord.inनियम के अनुसार तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उनके परिजनों को सूचित करना आवश्यक होता है.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही पुलिस को गिरफ्तार किए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करना होता है, जहां पे परिवार के लोग गिरफ्तार व्यक्ति से मिल सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inसामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार करने के वक्त जांच अधिकारी को अपनी पहचान तक बतानी होती है और अधिकारिक वर्दी पहनकर रखना होता है.
Image Credit: my-lord.inअगर पुलिस वाले परिजनों को व्यक्ति से मिलने नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले वे पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी से इस बारे में बात करें,
Image Credit: my-lord.inअगर थाना प्रभारी से इजाजत नहीं मिल पाती है तो आप किसी अच्छे वकील को नियुक्त करें.
Image Credit: my-lord.inअगर इस पर भी बात नहीं बनी तो आप हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeous Corpus) दायर कर सकते हैं, जिसके बाद व्यक्ति से आसानी से मिल सकते हैं.
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