गिरफ्तारी के बाद शख्स से मिलने नहीं दे रही पुलिस? तो घबराएं नहीं, उठाएं ये कदम...

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 12 Oct, 2024

गिरफ्तार शख्स से मिलना

कभी-कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जब पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी से मिलने नहीं देती है.

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थाने के बाहर परिवार

परिवार के लोग हताश-परेशान होकर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं,

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नियम-कानून

नियम के अनुसार तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उनके परिजनों को सूचित करना आवश्यक होता है.

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अदालत में पेशी

साथ ही पुलिस को गिरफ्तार किए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करना होता है, जहां पे परिवार के लोग गिरफ्तार व्यक्ति से मिल सकते हैं.

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सामान्य परिस्थितियों में

सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार करने के वक्त जांच अधिकारी को अपनी पहचान तक बतानी होती है और अधिकारिक वर्दी पहनकर रखना होता है.

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पुलिस के बड़े अधिकारी

अगर पुलिस वाले परिजनों को व्यक्ति से मिलने नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले वे पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी से इस बारे में बात करें,

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अच्छा वकील करें ठीक

अगर थाना प्रभारी से इजाजत नहीं मिल पाती है तो आप किसी अच्छे वकील को नियुक्त करें.

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बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

अगर इस पर भी बात नहीं बनी तो आप हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeous Corpus) दायर कर सकते हैं, जिसके बाद व्यक्ति से आसानी से मिल सकते हैं.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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