एक लॉ की पढ़ाई करने वाली मुस्लिम महिला ने केरल के वित्त मंत्री पूर्व राज्य वित्त मंत्री टीएम थॉमस इस्साक से हाथ मिलाया था.
Image Credit: my-lord.inमुस्लिम महिला के हाथ मिलाने की बात को एडल्ट्री व शरीयत का उल्लंघन बताते हुए कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया.
Image Credit: my-lord.inइसके बाद सोशल मीडिया पर छात्रा के खिलाफ पोस्ट पर पोस्ट शेयर किए जाने लगे. तंग आकर छात्रा ने नौशाद नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
Image Credit: my-lord.inनौशाद इस एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर केरल हाईकोर्ट गया.
Image Credit: my-lord.inFIR को रद्द करने से इंकार करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रा का हाथ मिलाना उसका व्यक्तिगत फैसला था,
Image Credit: my-lord.inअदालत ने आगे कहा उससे किसी अन्य को आपत्ति जताने का हक नहीं है, साथ ही उसे किसी तरह धार्मिक मान्यताओं को पालन करने के लिए जबरदस्ती दवाब नहीं बनाया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inइस दौरान केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि एक युवा मुस्लिम लड़की बहादुरी से आगे आकर कहती है कि
Image Credit: my-lord.inयह उसकी धार्मिक आस्था की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है. इन स्थितियों में, हमारा संविधान उसके हितों की रक्षा करेगा.
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