जानें न्यायिक और पुलिस हिरासत में क्या है अंतर?

My Lord Team

Source: my-lord.in | 15 Mar, 2024

जानें न्यायिक और पुलिस हिरासत में क्या है अंतर?

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Custody and Arrest

पुलिस हिरासत में व्यक्ति को थाने में रखा जाता है तो वहीं न्यायिक हिरासत के समय व्यक्ति को जेल में रखा जाता है.

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24 Hours

पुलिस हिरासत में लिए गए इंसान को 24 घंटे के भीतर भीतर कोर्ट में पेश करना जरुरी होता है तो वहीं न्यायिक हिरासत की कोई समयावधि नहीं होती है.

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Judcial Custody

जब तक उस मामले की जांच चलती है तब तक उस व्यक्ति को ज्यूडिशियल कस्टडी यानि जेल में रखा जाता है.

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ये है अंतर

पुलिस कस्टडी में इस बात की संभावना भी रहती है कि आरोपी से सच उगलवाने के लिए पुलिस उसे पीट भी सकती है. लेकिन न्यायिक हिरासत में पिटाई नहीं होती है.

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जिम्मेदारी किसकी?

पुलिस कस्टडी में संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है. तो वहीं ज्यूडिशियल कस्टडी ( न्यायिक हिरासत ) में व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायाधीश की होती है.

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अपराध की प्रकृति

लूट, हत्या या चोरी के मामलों में पुलिस कस्टडी होती है. जबकि अन्य सभी मामलों में जब व्यक्ति कोर्ट की अवहेलना कर रहा हो या उसकी जमानत खारिज कर दी जाती है तो उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है.

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Lock-UP

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को लॉक अप में नहीं डाला जा सकता.

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Arrest a Person

गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस लॉक अप में डाल सकती है.

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