जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार शपथ कैसे लेंगे? जानें क्या कहता है नियम?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 06 Jun, 2024

अमृतपाल सिंह

खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्वाचित हुए हैं. फिलहाल वे असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं.

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राशिद

इंजीनियर राशिद जम्मू-कश्मीर की बारामुल्ला सीट से निर्वाचित हुए हैं. वह आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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कानूनन

कानूनी तौर पर, अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद को 18वीं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.

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संवैधानिक अधिकार

फिर भी उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है.

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पद की शपथ

चुनाव जीतने के बाद पद की शपथ लेना संवैधानिक अधिकार है.

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जेल में है उम्मीदवार

लेकिन अगर जीतने वाला उम्मीदवार जेल में है, तो उसे शपथ ग्रहण समारोह के लिए अधिकारियों से पूछना होगा. एक बार शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल लौटना होगा.

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साठ दिन

संविधान के अनुच्छेद 101 (4) में कहा गया है कि यदि सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना साठ दिनों की अवधि के लिए सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन द्वारा उनकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है.

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शपथ समारोह

उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद अध्यक्ष को सदन से उनकी अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा.

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खो देंगे सीट

यदि इंजीनियर राशिद या सिंह को दोषी ठहराया जाता है और दो साल की जेल भी होती है, तो वे सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक वे लोकसभा में अपनी सीट खो देंगे.

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सुप्रीम कोर्ट जजमेंट

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को रद्द कर दिया, जो दोषी सांसदों और विधायकों को उनके सजा के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने का समय देता था.

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