केजरीवाल ने दी थी 'खराब' सेहत की दलील, दिल्ली कोर्ट ने मानने से किया इंकार

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 06 Jun, 2024

दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.

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अंतरिम जमानत

अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट कराने की बात बताई थी.

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कावेरी बावेजा

दिल्ली कोर्ट में जज कावेरी बावेजा ने बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल से कहा,

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चुनाव प्रचार

हाल ही में आपके लोकसभा चुनाव में प्रचार व रैलियों को देखकर प्रतीत नहीं होता है कि आपको कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी है.

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मनी लॉन्ड्रिंग

मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में आप मेडिकल आधार पर जमानत मांगने का आधार नहीं रखते हैं.

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ED

वहीं, ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी उनके दलीलों से आपत्ति जताई.

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ED

ED ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, और वे पंजाब में पार्टी का प्रचार करने में लगे थे.

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स्वास्थ्य

उनका (केजरीवाल) स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा था.

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21 दिन

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी.

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मेडिकल आधार

केजरीवाल ने जमानत की अवधि पूरी होने पर मेडिकल आधार पर इस अवधि को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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