दिल्ली की एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
Source: my-lord.inअंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट कराने की बात बताई थी.
Source: my-lord.inदिल्ली कोर्ट में जज कावेरी बावेजा ने बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल से कहा,
Source: my-lord.inहाल ही में आपके लोकसभा चुनाव में प्रचार व रैलियों को देखकर प्रतीत नहीं होता है कि आपको कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी है.
Source: my-lord.inमनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में आप मेडिकल आधार पर जमानत मांगने का आधार नहीं रखते हैं.
Source: my-lord.inवहीं, ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी उनके दलीलों से आपत्ति जताई.
Source: my-lord.inED ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, और वे पंजाब में पार्टी का प्रचार करने में लगे थे.
Source: my-lord.inउनका (केजरीवाल) स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा था.
Source: my-lord.inबता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी.
Source: my-lord.inकेजरीवाल ने जमानत की अवधि पूरी होने पर मेडिकल आधार पर इस अवधि को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी.
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