नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में होगा 18वीं लोकसभा का गठन, जानिए इसे लेकर संविधान में क्या प्रावधान है?

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 06 Jun, 2024

18वीं लोकसभा

4 जून को नतीजे आने के बाद, नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

18वीं लोकभा का गठन की शुरूआत करने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे.

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मुख्य चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को नवनिर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट(सांसद) की सूची सौपेंगे. आइये जानते हैं कि लोकसभा के गठन को लेकर संविधान क्या कहता है...

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भारतीय संविधान

संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन से जुड़ा है.

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अनुच्छेद 81

अनुच्छेद 81 के अनुसार, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है.

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निर्वाचन क्षेत्र

प्रत्येक राज्य को लोकसभा सीटों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें "निर्वाचन क्षेत्र" कहा जाता है. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है.

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व्यस्क मताधिकार

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल-मत प्रणाली द्वारा किया जाता है.

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कार्यकाल

लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है.

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लोकसभा सदस्य

लोकसभा सदस्य बनने के लिए, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.

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एंग्लो इंडियन

अनुच्छेद 331 के अनुसार, राष्ट्रपति सदन में एंग्लो-इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, अगर राष्ट्रपति को उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त लगता है.

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104वें संविधान संशोधन

हालांकि, संविधान के 104वें संशोधन के बाद एंग्लो-इंडियन के लिए तय आरक्षण की व्यवस्था को खारिज कर दी गई है.

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लोकसभा का गठन

अनुच्छेद 81 भारत की लोकसभा के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है.

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प्रतिनिधित्व

यह सुनिश्चित करता है कि लोकसभा का प्रतिनिधित्व व्यापक और न्यायसंगत हो, और यह कि सभी नागरिकों की आवाज सुनी जाए.

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