खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्वाचित हुए हैं. फिलहाल वे असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं.
Source: my-lord.inइंजीनियर राशिद जम्मू-कश्मीर की बारामुल्ला सीट से निर्वाचित हुए हैं. वह आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
Source: my-lord.inकानूनी तौर पर, अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद को 18वीं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
Source: my-lord.inफिर भी उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है.
Source: my-lord.inचुनाव जीतने के बाद पद की शपथ लेना संवैधानिक अधिकार है.
Source: my-lord.inलेकिन अगर जीतने वाला उम्मीदवार जेल में है, तो उसे शपथ ग्रहण समारोह के लिए अधिकारियों से पूछना होगा. एक बार शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल लौटना होगा.
Source: my-lord.inसंविधान के अनुच्छेद 101 (4) में कहा गया है कि यदि सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना साठ दिनों की अवधि के लिए सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन द्वारा उनकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है.
Source: my-lord.inउनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद अध्यक्ष को सदन से उनकी अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा.
Source: my-lord.inयदि इंजीनियर राशिद या सिंह को दोषी ठहराया जाता है और दो साल की जेल भी होती है, तो वे सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक वे लोकसभा में अपनी सीट खो देंगे.
Source: my-lord.in2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को रद्द कर दिया, जो दोषी सांसदों और विधायकों को उनके सजा के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने का समय देता था.
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