दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी एवं सीबीआई मामले में जमानत मिल चुकी है.
Image Credit: my-lord.in6 अगस्त को रिजर्व रखे हुए फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी के राइट टू स्पीडी ट्रायल का उल्लंघन हुआ है.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर इस मामले को सुन रही थी, लेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.
Image Credit: my-lord.inमनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर इस मामले को सुन रही थी,
Image Credit: my-lord.inलेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.
Image Credit: my-lord.inसिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि 17 महीने पहले ही बीत चुके हैं, जो मामले में न्यूनतम संभावित सजा का लगभग आधा है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है.
Image Credit: my-lord.inमनीष सिसोदिया सीबीआई व ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद जल्द ही रिहा होंगे.
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