सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों दी?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 09 Aug, 2024

मनीष सिसोदिया को मिली जमानत

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी एवं सीबीआई मामले में जमानत मिल चुकी है.

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सुप्रीम कोर्ट

6 अगस्त को रिजर्व रखे हुए फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी के राइट टू स्पीडी ट्रायल का उल्लंघन हुआ है.

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राइट टू स्पीडी ट्रायल

दिल्ली हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर इस मामले को सुन रही थी, लेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.

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मेरिट के आधार पर

मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर इस मामले को सुन रही थी,

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17 महीने

लेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.

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संभावित सजा की अवधि

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि 17 महीने पहले ही बीत चुके हैं, जो मामले में न्यूनतम संभावित सजा का लगभग आधा है.

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डिवीजन बेंच

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है.

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जल्द होगी रिहाई

मनीष सिसोदिया सीबीआई व ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद जल्द ही रिहा होंगे.

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