मनुस्मृति फाड़ने के मामले में HC ने राजद प्रवक्ता क्यों राहत देने से किया इंकार?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 07 Mar, 2025

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धार्मिक भावनाओं को ठेस

धार्मिक भावनाओं को आहत करने व द्वेष फैलाने के मामले में प्रवक्ता ने FIR रद्द करने की मांग की.

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Law abiding Citizen

राजद प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि वे देश के कानून का पालन नागरिक है.

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जिम्मेदारी का ख्याल हो

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि समाज के प्रभावशाली व्यक्ति, टीवी एंकर या उस पर बहस करनेवाले व्यक्तियों को अपने शब्दों के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए,

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शब्दों का व्यापक प्रभाव

क्योंकि उनके शब्दों का व्यापक प्रभाव होता है. उनकी बातें किसी समुदाय के प्रति नफरत या हिंसा को भड़काने वाली नहीं होनी चाहिए.

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दलीलों को मानने से इंकार

अदालत ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता आरोपी एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता है, जिससे यह मानना कठिन है कि कार्य अज्ञानता में हुआ होगा.

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संज्ञेय अपराध

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि मनुस्मृति फाड़कर याची जो किया है संज्ञेय अपराध का मामला है.

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