धार्मिक भावनाओं को आहत करने व द्वेष फैलाने के मामले में प्रवक्ता ने FIR रद्द करने की मांग की.
Image Credit: my-lord.inराजद प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि वे देश के कानून का पालन नागरिक है.
Image Credit: my-lord.inसुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि समाज के प्रभावशाली व्यक्ति, टीवी एंकर या उस पर बहस करनेवाले व्यक्तियों को अपने शब्दों के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए,
Image Credit: my-lord.inक्योंकि उनके शब्दों का व्यापक प्रभाव होता है. उनकी बातें किसी समुदाय के प्रति नफरत या हिंसा को भड़काने वाली नहीं होनी चाहिए.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता आरोपी एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता है, जिससे यह मानना कठिन है कि कार्य अज्ञानता में हुआ होगा.
Image Credit: my-lord.inइलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि मनुस्मृति फाड़कर याची जो किया है संज्ञेय अपराध का मामला है.
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