अतीक अहमद का बता UP प्रशासन ने प्रोफसर-वकील का घर तोड़ा!

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 06 Mar, 2025

मकानों का ध्वस्तीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना मकानों को ध्वस्त करने को लेकर नाखुशी जताई है.

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एडवोकेट-प्रोफेसर का घर

अदालत की ये नाराजगी एडवोकेट और प्रोफेसर समेत अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते वक्त आई, जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए थे.

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अतीक अहमद की संपत्ति

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार ने हमारा मकान 'अतीक अहमद' की संपत्ति समझकर गिरा दी है.

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सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि यह कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संदेश देती है.

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कार्रवाई चौकानें वाली

यूपी सरकार के एक्शन से आपत्ति जताते हुए कहा कि यह प्रथम दृष्टया, यह कार्रवाई चौंकाने वाली और गलत संदेश भेजती है. यह ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है.

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कठोर कार्रवाई

अदालत ने आगे कहा कि आप मकानों को ध्वस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं... हम जानते हैं कि इस तरह के अति तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है.

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Article 21

अदालत ने यह भी कहा कि आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज है.

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जबाव देने का समय

राज्य सरकार ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को विध्वंस नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था,

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याचिकाकर्ताओं का दावा

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सोचकर मकान गिरा दिये कि जमीन गैंगस्टर अतीक अहमद की है जो 2023 में मारा गया था.

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बनाना होगा घर

सुप्रीम कोर्ट ने मकान गिराने के ‘मनमानेपूर्ण’ मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि सरकार को ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण करना होगा.

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