मनीष सिसोदिया के मंत्री बनने पर लटकी कानूनी तलवार, क्या केजरीवाल जेल से बना सकते हैं मंत्री?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 12 Aug, 2024

आम आदमी पार्टी

दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत मिलनी शुरू हो चुकी है. मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने की इजाजत दी है.

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अरविंद केजरीवाल

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने आज ही सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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मनीष सिसोदिया

इस दौरान चर्चा ये है कि अगर केजरीवाल जेल से कागज पर साइन कर मनीष सिसोदिया को दोबारा से मंत्री बनाने की इजाजत देते हैं, तो क्या वह कानूनन वैध होगा, क्या उपराज्यपाल उस साइन को मंजूरी दे सकते हैं..

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कानून क्या कहता है?

इस मामले में PTI की रिपोर्ट का जिक्र करना बेहतर होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकार्ड ने इस पहलु पर अपना जवाब दिया है.

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जेल नियमावली

उन्होंने कहा कि जेल नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि जेल से किए गए हस्ताक्षर की मान्यता नहीं होती है.

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आर्टिकल 239AA

हां, अगर केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाने की इजाजत देते हैं, तो यहां उपराज्यपाल आर्टिकल 239AA के तहत मिले अधिकार का यूज कर हस्ताक्षर को खारिज कर सकते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट

अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पहले फैसला सुनाती है या केजरीवाल पहले ही मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाने की पहल शुरू कर सकते हैं.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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