लोकसभा में 'प्रोटेम स्पीकर' का क्या कार्य होता है?

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 21 Jun, 2024

प्रोटेम स्पीकर

'लोकसभा स्पीकर' पद की चर्चे के बीच संसद का पहला सत्र शुरू करने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चयन किया गया है.

Source: my-lord.in

महताब भतृहरि

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत कटक के सांसद महताब भतृहरि को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है.

Source: my-lord.in

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों के नामों को सुझाते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति चयनित सदस्य को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाते हैं.

Source: my-lord.in

पीठासीन अधिकारी

प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है. इन्हें लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू चलाने की जिम्मेदारी होती है.

Source: my-lord.in

संसद सदस्यों को शपथ

प्रो-टेम एक अस्थाई पद है. फिर भी प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष के चुनाव तक उनकी सारी जिम्मेदारियां निभाएगा. वे नए सदस्यों को संसद की शपथ भी दिलाएगें.

Source: my-lord.in

लोकसभा स्पीकर

प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्य करता है, जब तक कि सदन का नया अध्यक्ष (लोकसभा स्पीकर) नहीं चुना जाता हैं.

Source: my-lord.in

संविधान

संविधान में प्रो-टेम का जिक्र नहीं है. संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर ऑफिशियल हैंडबुक में प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण का जिक्र आता है.

Source: my-lord.in

सबसे वरिष्ठ सदस्य

प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य बनाया जाता है. यहां वरिष्ठता का मतलब सदन में सदस्यता से है, न कि सदस्य की उम्र से.

Source: my-lord.in

लोकसभा का गठन

प्रोटेम स्पीकर का पद संसद के ट्रांजिशन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

Source: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: जानिए जज न्याय बिंदु के बारे में, जिन्होंने केजरीवाल को जमानत दी

अगली वेब स्टोरी