जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन होने में कुछ समय लगता है.
Source: my-lord.inतब तक, गाड़ी चलाने के लिए आपको अस्थायी पंजीकरण (टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन) कराने की जरूरत होती है.
Source: my-lord.inगाड़ी मालिक अपने लोकल आरटीओ (RTO) से टेपरेंरी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है. रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वाहन को सीमित अवधि के लिए सड़क पर चलने की अनुमति मिल सकें.
Source: my-lord.inभारत में टेंपरेरी नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चलाना वैध हैं. नियम इसकी इजाजत देते हैं.
Source: my-lord.inमोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियमों के अनुसार, वाहन खरीदते समय मालिक को अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा.
Source: my-lord.inटेंपरेरी रजिस्ट्रेशन को वाहन पर स्पष्टता से दिखाया जाना चाहिए. इसे पेंट कराकर या प्लेट चिपकाकर दिखाया जाता है.
Source: my-lord.inटेंपरेरी रजिस्ट्रेशन तीस दिनों के लिए लागू रहती है. अगर इस दौरान वाहन परमानेंट पंजीकरण नहीं हो पाता है, तो वह अस्थायी रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने की मांग कर सकता है.
Source: my-lord.inमोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध अस्थायी या स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करना दंडनीय अपराध है.
Source: my-lord.inरजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले गाड़ी मालिक को जुर्माना, कारावास या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
Source: my-lord.inइसके अतिरिक्त, वाहन को तब तक जब्त किया जा सकता है जब तक कि मालिक वैध पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेता. इसलिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना अत्यंत जरूरी है.
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