पूर्व SEBI प्रेसिडेंट माधवी बुच पर कितने गंभीर आरोप कि दर्ज होगी FIR

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 03 Mar, 2025

FIR के आदेश को चुनौती

ताजा खबर है कि माधवी पुरी बुच और पांच उनके पांच अन्य आरोपी बॉम्बे हाई कोर्ट में FIR रजिस्ट्रर करने के आदेश को चुनौती दी है.

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पूर्व सेबी अधिकारियो के खिलाफ FIR

वहीं, बीते दिन माधवी पुरी बुच के खिलाफ सेशन कोर्ट ने FIR रजिस्टर करने का आदेश दिया है.

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Madhabi Puri Buch

माधवी पुरी बुच, पहली सेबी प्रेसिडेंट हैं, जो सरकारी पद की जगह प्राइवेट सेक्टर आई.

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पहली महिला

साथ ही वह पहली महिला भी है जो सेबी प्रेसिडेंट के तौर पर बहाल की गई है.

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कार्यकाल समाप्त होते ही मुश्किलें

साथ ही उनका कार्यकाल 1 मार्च को समाप्त हुआ, और अदालत ने उसी दिन मुकदमा करने का आदेश दे दिया.

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विवादों में रहा कार्यकाल

कार्यकाल के दौरान भी कभी उनका नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट, तो कर्मचारियों ने उनके काम करने के तरीकों को लेकर प्रदर्शन किया.

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पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ FIR

अब मजिस्ट्रेट ने पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ दायर शिकायत पर संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए है.

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सीआरपीसी सेक्शन 156(3)

मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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सेबी अधिकारियों पर भी शिकंजा

मजिस्ट्रेट आदेश के बाद पूर्व सेबी चीफ के साथ-साथ तीन सेबी निदेशक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दो अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी होगी.

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नियमों की अनदेखी

माधवी बुच पर रेगुलेटरी प्रक्रिया (Regultory Compliance) का अनुपालन नहीं करवाने,

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कंपनियों की लिस्टिंग

मनमाने ढंग से बॉम्बे स्टॉक एक्चेंज (BSE) में कंपनियों की लिस्टिंग करने के आरोप लगे हैं.

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शेयर मार्केट मैनिपुलेशन

शिकायतकर्ता रिपोर्टर सपन श्रीवास्तव ने दावा किया ये अधिकारी मार्केट मेनुपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग और आर्टिफिशियल तरीके से शेयर प्राइस को बढ़ाने में संलिप्त रहे. इन्हीं सब आरोपों को लेकर माधबी बुच के खिलाफ अदालत ने FIR रद्द करने के आदेश दिए हैं.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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