भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप है की उन्होंने और कोच ने कई महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है. देश की राजधानी नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर देश के कई ख्यातनाम पहलवान लगातार सिंह के खिलाफ धरना देते हुए विरोध जताया. हालांकि अध्यक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया है.
Image Credit: my-lord.inधरने में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जैसे कई खिलाड़ी शामिल थे. विनेश फोगाट ने राष्ट्रीय शिविर के कोच और WFI अध्यक्ष पर कई महिला लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि राष्ट्रीय शिविर में 10-20 लड़कियों ने उनको अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में बताया है.
Image Credit: my-lord.inकिसी महिला या पुरुष की सहमति के बिना उसके साथ जबरदस्ती करना, जबरन पकड़ना, छूना, बलात्कार करना या बलात्कार करने का प्रयास करना आदि यौन शोषण कहलाता है. किसी को यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना या उसके लिए प्रलोभन देना भी यौन शोषण की श्रेणी में आएगी.
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 354 में यौन शोषण का जिक्र किया गया है. इस धारा में बताया गया है की अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को आपराधिक बल का उपयोग करके अपमानित करता है या उसकी शालीनता को ठेस पहुँचाता है तो उस व्यक्ति को एक से तीन साल तक की कारावास की सजा हो सकती है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inयदि किसी का यौन शोषण काम करने वाले जगह में हुआ है तो उसे कार्यस्थल में यौन शोषण कहंगे. The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 के धारा 4 के तहत कार्यस्थल में यौन शोषण जैसे मामलों को देखने के लिए एक समिति का होना जरुरी है जिसमें महिला सदस्य का होना भी जरूरी है.
Image Credit: my-lord.inविशाखा गाइडलाइन्स यौन शोषण के खिलाफ प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश है. इस गाइडलाइन्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में दिए गए थे, इस गाइडलाइन्स के आधार पर 2013 में Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal ) Act बना.
Image Credit: my-lord.inअगर कार्यस्थल में यौन शोषण के शिकार होते है तो उस कंपनी में इसकी शिकायत कर सकते है या इसकी शिकायत ह्यूमन या सिविल राइट्स इस्टैब्लिशमेंट में की जा सकती है. इसकी शिकायत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी ऑनलाइन की जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inयौन शोषण आरोप साबित होने पर आरोपी को IPC की धारा 354A के तहत तीन साल तक की सजा हो सकती है या आर्थिक जुर्माना लगायी जा सकती है या दोनों से दंडित की जा सकती है. आरोपी की नौकरी भी जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inखेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से 12 धंटे तक की बातचीत. अनुराग ठाकुर ने एक-एक खिलाड़ी से अलग से की बात. बातचीत के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से पूछा कि पहले यौन उत्पीड़न वाली बात सामने क्यों नहीं आई और खेल विभाग की सचिव महिला से बात करने का सूझाव दिया.
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