अब वक्फ प्रॉपर्टी पर लिमिटेशन एक्ट1963 होगा लागू, जानें क्या असर पड़ेगा?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 02 Apr, 2025

आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम, पूर्वव्यापी तरीका (Retrospective Way) से लागू नहीं होगा, यानि कि पुराने वक्फ संपत्तियों की स्थिति यथावत बरकरार रहेगी.

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इस दौरान किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया है. किरेन रिजिजू ने कहा कि एक समय वक्फ ने संसद भवन पर भी दावा किया, और आश्चर्य की बात है कि यह आप वक्फ के दावे के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं.

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हालांकि, किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ अधिनियम बिल लागू होने के बाद, डिस्प्यूटेबल लैंड पर लागू होगा. साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अब यह वक्फ बिल, लिमिटेशन एक्ट, 1963 में लागू होगा.

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वहीं, वक्फ बिल के आने से आप वक्फ कमेटी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट लागू होने के बाद असर पडे़गा...

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लिमिटेशन एक्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी कार्यवाही अनिश्चितकाल तक न खींची जाए. अधिनियम के अनुसार, मुकदमों और अन्य कानूनी कार्यवाहियों की समय सीमा को स्पष्ट करना और सुव्यवस्थित करना है.

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लिमिटेशन एक्ट, 1963 मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाहियों को दायर करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है. इसका उद्देश्य पुराने दावों को रोकना और निश्तित समय सीमा के अंदर न्याय सुनिश्चित करना है.

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यह कानून है जो पुराने दावों को समाप्त करता है. साथ ही यह अधिनियम अदालत में मुकदमा, अपील या आवेदन दायर करने के लिए एक विशिष्ट अवधि निर्धारित करता है. लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आने से वक्फ से जुड़े मुकदमे का निपटारा एक तय सीमित समय-सीमा के अंतर्गत किया जाएगा.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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