केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरिन रिजिजू ने आज सदन में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पेश किया. सदन के पटल पर रखने के साथ ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू किया.
Image Credit: my-lord.inकांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरह विधेयक को पारित कराया जा रहा है, वह अनुचित है. हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया.
Image Credit: my-lord.inइस सदन में मौजूद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जेपीसी की सुझावों को स्वीकार करते हुए बिल में उपरोक्त संशोधन किए है. जिसके बाद इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
Image Credit: my-lord.inआइये जानते हैं कि गृहमंत्री ने आज वक्फ संशोधन बिल में किन जेपीसी के किन सुझावो को जोड़ने की बात कही हैं.
Image Credit: my-lord.inपहला: विधेयक के लागू होने से पहले पंजीकृत संपत्तियां वक्फ की ही रहेंगी, केवल उन संपत्तियों को छोड़कर जिन पर डिस्प्यूट है.
Image Credit: my-lord.inदूसरा: पांच साल से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बना सकता है, या अपनी संपत्ति दान कर सकता है.
Image Credit: my-lord.inतीसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल में तीन मेंबर बॉडी ही रहेगी. जिसमें जिला जज, मुस्लिम लॉ में विद्दान स्कॉलर और राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का पदाधिकारी होंगे.
Image Credit: my-lord.inचौथा, कलेक्टर की उससे ऊंचे पद का अधिकारी ही वक्फ संपत्ति की ओनरशिप तय कर सकता है और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज सकेगा.
Image Credit: my-lord.inगृहमंत्री ने आज सदन में यह आश्वासन दिया है कि ये सुझावों को बिल में लागू किया गया है.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!