जेपीसी की सुझाव के बाद मूल Waqf Bill 2024 में किए गए बदलाव

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 02 Apr, 2025

केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरिन रिजिजू ने आज सदन में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पेश किया. सदन के पटल पर रखने के साथ ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू किया.

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कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरह विधेयक को पारित कराया जा रहा है, वह अनुचित है. हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया.

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इस सदन में मौजूद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जेपीसी की सुझावों को स्वीकार करते हुए बिल में उपरोक्त संशोधन किए है. जिसके बाद इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

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आइये जानते हैं कि गृहमंत्री ने आज वक्फ संशोधन बिल में किन जेपीसी के किन सुझावो को जोड़ने की बात कही हैं.

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पहला: विधेयक के लागू होने से पहले पंजीकृत संपत्तियां वक्फ की ही रहेंगी, केवल उन संपत्तियों को छोड़कर जिन पर डिस्प्यूट है.

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दूसरा: पांच साल से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बना सकता है, या अपनी संपत्ति दान कर सकता है.

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तीसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल में तीन मेंबर बॉडी ही रहेगी. जिसमें जिला जज, मुस्लिम लॉ में विद्दान स्कॉलर और राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का पदाधिकारी होंगे.

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चौथा, कलेक्टर की उससे ऊंचे पद का अधिकारी ही वक्फ संपत्ति की ओनरशिप तय कर सकता है और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज सकेगा.

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गृहमंत्री ने आज सदन में यह आश्वासन दिया है कि ये सुझावों को बिल में लागू किया गया है.

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