Waqf Bill 2024 में वो बड़े बदलाव, जिसका विरोध हो रहा

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 02 Apr, 2025

लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल, 2024 लाया जाना है. इस बात की तैयारी जेपीसी के रिपोर्ट देने के बाद से ही की जा रही थी.

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हालांकि, मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्ग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, वे कह रहें है कि वक्फ बिल के जरिए सरकार उनकी संपत्ति पर दावा कर रही है. आइये जानते हैं पुराने व संशोधन बिल में क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जो इस बिल को नया और खास बनाता है...

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वक्फ कमेटी में महिलाओं, मुस्लिम स्कॉलरों को भागीदारी मिलेगी. और वक्फ संपत्ति की जानकारी होगी ऑनलाइन: मुतवल्ली को छह महीने के भीतर वक्फ की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर डालनी पड़ेगी.

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अब वक्फ द्वारा संपत्ति पर मनमाने तौर पर दावा नहीं किया जा सकेगा. पहले, वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करने का अधिकार होता था.

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संपत्ति पर वक्फ कमेटी का फैसला ही अंतिम होता था. अब सरकार ने इसे संपत्ति विवाद के तौर पर मानने का प्रावधान किया है. यानि की लिमिटेशन एक्ट, 1963 वक्फ संपत्तियों पर लागू होगा.

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ट्रस्ट से अलग होगा वक्फ: यानि मुसलमानों के द्वारा बनाए गए ट्रस्टों को वक्फ नहीं माना जाएगा, जिससे कि इन ट्रस्टों पर पूर्ण नियंत्रण होगा.

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वक्फ की ऑडिट होगी: वक्फ की आय अगर एक लाख से ज्यादा होगी, तो राज्य सरकार सलाना रूप से इसकी ऑडिट करा सकेगी. वहीं, कम-से-कम साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ में संपत्ति दान कर सकते हैं.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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