यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 5 खास बातें, जो रिटायरमेंट लाइफ को बनाएगी बेहतर

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 27 Aug, 2024

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों की खूबियां शामिल है,

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फैमिली पेंशन

यूपीएस के तहत, कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. ओपीएस में भी इसका प्रावधान था, लेकिन मिलने वाले पेंशन का प्रतिशत कम था.

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बेसिक पेंशन

ओल्ड पेंशन आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था. जबकि यूपीएस में पिछले 12 महीने की सैलरी का औसत पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.

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पेंशन में सैलरी से कंट्रीब्यूशन

ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी में से कोई पैसा नहीं कटता था, जबकि NPS और UPS में ये कर्मचारी की सैलरी में से भी 10% काटा जाएगा.

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पेंशन में सरकार का कंट्रीब्यूशन

सरकारी कर्मचारी को NPS में सरकार की ओर से पेंशन में 14.8% का कंट्रीब्यूशन होता है जो UPS में सरकार का कंट्रीब्यूशन कुल पेंशन में 18.5% तक की होगी.

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मंहगाई भत्ता

ओल्ड पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये है, जबकि NPS में नहीं थी.

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टैक्स बेनिफिट

ओपीएस में कर्मचारी की सैलरी में से कोई राशि नहीं कटती थी, तो टैक्स में कोई छूट नहीं था. वहीं एनपीएस में इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत 14% की छूट दी मिलती है. जाहिर ये राहत यूपीएस में भी मिलेगी.

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यूपीएस है खास

ये सभी बातें यूपीएस को बेहद खास बनाती है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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